- पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न करायी जायेगी अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व के परीक्षाओं को आप सभी के द्वारा अच्छे तरीके से सम्पन्न कराया गया है। इस बार भी बेहतर तरीके से अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को सम्पन्न करायेंगे। परीक्षा अवधि में अव्यवस्था नहीं होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराना है। किसी भी तरह की चूक किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए परीक्षा केंद्रों पर समुचित साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि की व्यवस्था समय सुनिश्चित कर ली जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के 02 घंटा पूर्व से यथा दिनांक-15.03.2024 को प्रथम पाली के लिए 07.30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली के लिए 12.30 बजे अपराह्न से उम्मीदवारों की सघन तलाशी के साथ प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड पर छपे क्यूआर/ बार कोड की स्कैनिंग करते हुए फोटो एवं पहचान-पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पहले अर्थात दिनांक-15.03.2024 को प्रथम पाली के लिए 08.30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली के लिए 01.30 बजे अपराह्न के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। एक बेंच पर दो से अधिक उम्मीदवार नहीं बैठेंगे तथा एक बेंच से दूसरे बेंच की समानांतर दूरी कम से कम तीन फीट अवश्य होगी। वीक्षक पुनः परीक्षार्थियों का अच्छे तरीके से तलाशी कर आवश्स्त हो लेंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है।
उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर भी लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो नियमानुसार उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वाच (सामान्य, स्मार्ट) आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार को सचेत किया जाए कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाये जाने पर उसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कदाचार करते हुए पाये जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी पांच वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जायेगा। परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर ससमय प्रश्न पुस्तिका-सह-उत्तर पत्रक पहुंच जाय, इसे हर हाल में सुनिश्चित करना है। रेलवे गुमटी के पार अथवा दूरी वाले परीक्षा केन्द्रों पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा के मद्देनजर सिविल सर्जन समाहरणालय अवस्थित जिला नियंत्रण कक्ष में सुबह से शाम तक के लिए अच्छी हालत में एक एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति चिकित्सक दल, पैरामेडिकल स्टाफ, आवश्यक दवा / उपकरण एवं जीवन रक्षक दवा के साथ सुनिश्चित करेंगे। जिला अग्निशमन पदाधिकारी एक अग्निशमन वाहन की प्रतिनियुक्ति सभी साजो सामान सहित सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, एसडीएम, बेतिया सदर, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवसर निरीक्षक परीक्षा दिवस दिनांक-15.03.2024 को प्रातः 05.00 बजे से जिला मुख्यालय के बस अड्डे रेलवे स्टेशन एवं यथासंभव सभी परीक्षा केंद्रों के निकटतम स्थान तक यातायात की सुविधा को सुगम बनाए रखने हेतु बसोंध्मिनी बस-ऑटो रिक्शा का परिचालन सामान्य बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी स्थान पर जाम नहीं लगने पाए एवं परीक्षार्थी सुगमतापूर्वक परीक्षा केन्द्रों तक पहुंच सकें।
अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर को निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज के व्यासार्ध में दं0प्र0सं0 की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परीक्षा संचालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों का पोस्टर एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सूचना की प्रति सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री अमरकेश डी ने कहा कि पुलिस दंडाधिकारी सहित पुलिस फोर्स अच्छे तरीके से फिक्सिंग करेंगे। उनके शूज की जांच ठीक से कर लेंगे। अभ्यर्थियों के बैग आदि सामग्री बाहर ही रखी जाय। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखें। वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करना सुनिश्चित किया जाय।समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला स्तर पर दिनांक-15.03.2024 को पूर्वाह्न 06.00 बजे से समाहरणालय परिसर में कंट्रोल रूम फंक्शनल रहेगा। नियंत्रण कक्ष के सफल संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। अपर समाहर्त्ता, श्री राजीव कुमार सिंह तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री रजनीकांत प्रवीण द्वारा उपस्थित केंद्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट आदि अधिकारी को आयोग के मार्गदर्शन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गयी। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री अमरकेश डी, उप विकास आयुक्त, श्रीमती प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री रजनीकांत प्रवीण, एसडीएम, बेतिया सदर, श्री विनोद कुमार, निदेशक, डीआरडीए, श्री अरुण प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता, श्री एस प्रतीक, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, श्री सुजीत कुमार सहित संबंधित अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, महिला दंडाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक उपस्थित रहे।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें