- तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी योजना, योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
- एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा शत-प्रतिशत छूट का लाभ
योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं। विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी। उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा। इसके अतिरिक्त, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर कलेक्शन एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।
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