दिल्ली । उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ के निर्माताओं से अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। खान के वकील ने दलील दी कि यह फ़िल्म कथित तौर पर काले हिरण के शिकार संबंधी उस मामले पर आधारित है, जिसमें अभिनेता का नाम आया था। उन्होंने कहा कि यह अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में अभिनेता की याचिका पर अमित जानी, अक्षय पांडे और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया तथा सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की। यह अर्जी 59 साल के खान के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे का हिस्सा है। अदालत को बताया गया कि भले ही फ़िल्म के रिलीज़ होने की तारीख़ पता नहीं है, लेकिन निर्माताओं ने शुक्रवार को इसका ट्रेलर जारी किया। अभिनेता के वकील ने दलील दी कि फ़िल्म में दिखने वाला व्यक्ति सलमान खान के जैसा दिखता है और उन्हीं की तरह कपड़े भी पहनता है। उन्होंने कहा कि शिकार की कथित घटना से जुड़े तीन मामलों में खान को बरी कर दिया गया है, और एक मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील लंबित है। वकील ने कहा, ‘‘इस फ़िल्म को मेरे व्यक्तित्व अधिकारों का फ़ायदा उठाकर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए।’’ याचिका में खान ने कहा कि फ़िल्म के पोस्टर से साफ़ पता चलता है कि इसमें उनकी ओर ‘‘प्रत्यक्ष और स्पष्ट इशारा’’ किया गया है। इसमें कहा गया, ‘‘दिखाए गए किरदार की शक्ल-सूरत वादी से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है और उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, जिसे आसानी से वादी से जोड़ा जा सकता है।’’
शुक्रवार, 12 जून 2026
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दिल्ली : अदालत ने फिल्म ‘काला हिरण’ पर रोक संबंधी सलमान खान की याचिका पर नोटिस जारी किया
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