सीहोर। शहर के विभिन्न चौराहों पर अवैध रूप से एलईडी स्क्रीन लगाकर किए जा रहे फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। अवैधानिक प्रदर्शन से फिल्म निर्माताओ मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर मालिकों सहित मध्य प्रदेश सरकार को लाखों रुपए मनोरंजन टैक्स का नुकसान हुआ है। गैर कानूनी फिल्म प्रदर्शन करने वाले लोगों के द्वारा कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51 एवं 63 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर मालिकों के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना को कार्रवाई के लिए एक शिकायती पत्र दिया गया है। जिसमें जांच करवाकर सीहोर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के संचालित ऐसी एलईडी स्क्रीन के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचलों में बनाए गए पंडालो में हनुमान अंश फिल्म बड़ी एलईडी स्क्रीन पर अवैधानिक रूप से दिखाई गई। जिससे फिल्म निर्माता और मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर मालिकों सहित मध्य प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसी प्रकार अन्य फिल्मों का भी विभिन्न माध्यमों के जरिए अवैधानिक प्रदर्शन प्रतिदिन किया जा रहा है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के एलईडी स्क्रीन लगाकर फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से फिल्मों का प्रदर्शन किए जाने से वैध रूप से संचालित सिनेमाघरों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही शासन को फिल्मों के प्रदर्शन से प्राप्त होने वाले वैधानिक कर राजस्व की हानि हो रही है। अवैधानिक प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी, दोराहा थाना प्रभारी, मंडी थाना प्रभारी, अहमदपुर थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया गया।
शनिवार, 26 सितंबर 2026
सीहोर : एलईडी स्क्रीन लगाकर शहर में अवैधानिक फिल्मों का प्रदर्शन
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