पटना 24 जनवरी, बिहार के बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाला मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिन्हा समेत 30 आरोपितों के खिलाफ आज आरोप तय कर दिया। सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में लालकेश्वर समेत सभी अभियुक्तों को न्यायालय कक्ष में उनके खिलाफ आरोपों को पढ़कर सुनाया। सभी आरोपितों ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन करने के बाद अभियोजन को मामले में अपने गवाह पेश करने के लिए 07 फरवरी 2018 की तिथि निश्चित की है। मामला बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2016 की परीक्षा एवं मेधा सूची में भ्रष्टाचार, सरकारी पद के दुरुपयोग और लाखों रुपये के वित्तीय घोटाले का है। इस मामले में समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिन्हा, दो तत्कालीन सचिव विशेश्वर प्रसाद और हरिहरनाथ, वैशाली जिले के एक महाविद्यालय के संचालक अमित कुमार उर्फ बच्चा राय, पटना के गंगादेवी महिला महाविद्यालाय की पूर्व प्राचार्य उषा सिन्हा, एक अन्य महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य शैल कुमारी, मेधा सूची के दो छात्र राहुल कुमार एवं सौरभ श्रेष्ठ शामिल हैं। लालकेश्वर समेत पांच आरोपी अभी जेल में बंद हैं जबकि 25 अन्य जमानत पर हैं।
गुरुवार, 25 जनवरी 2018
टॉपर घोटाला मामले में लालकेश्वर समेत 30 के खिलाफ आरोप तय
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