अगर आपकी सालाना आय पांच लाख रूपए तक है तो अब आपको इनकम टैक्स रिर्टन फॉम भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी कोई अतिरिक्त आय नहीं होनी चाहिए। साथ ही बैंक में रखी नकदी पर दस हजार से ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा हो।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 17 फरवरी 2012 को अधिसूचना जारी कर कहा था कि असेसेंटमेंट वर्ष 2012-13 पांच लाख रूपए सालाना इनकम वाले वेतनभोगियों को रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। देश भर में फिलहाल 85 लाख वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रूपए से ज्यादा नहीं है।
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