छतरपुर, जिला न्यायाधीश श्री विमल कुमार जैन के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्ली बारगेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बुधवार को जिला जेल, छतरपुर में अपरान्ह 3 बजे से किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुये जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अमित शर्मा ने प्ली बारगेनिंग की प्रारंभिक जानकारी देते हुये जेल में निरूद्ध बंदियों को बताया कि यह पीडि़त एवं आरोपी के मध्य एक तरह का अनुबंध है, जो कि उस न्यायालय के नियंत्रण एवं निर्देशन में होता है, जिसमें मुकदमा लंबित है। इसमें अपराध का अभिवाक् करने पर आरोपी को न्यायालय द्वारा हल्के में छोड़ दिया जाता है। जिससे न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत होने के साथ-साथ आरोपी के समय एवं धन की भी बचत होती है।
जेल अधीक्षक श्री अनिल सिंह परिहार ने अपने संबोधन में बताया कि जेल में निरूद्ध किसी भी बंदी का विधिक सहायता हेतु प्रकरण लंबित नहीं है। विधिक सहायता द्वारा मांग करने पर जेल कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। न्यायाधीश श्री प्रदीप दुबे एवं श्री जे एस श्रीवास्तव ने भी अपने उद्बोधन के माध्यम से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में जेलर श्री एम एल सोलंकी, अधिवक्ता आशुतोष सिंह एवं रामपाल सिंह सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जेल छतरपुर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश निरस्त
छतरपुर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय द्वारा विगत 19 अगस्त 2011 को सड़क निर्माण के कार्य हेतु 7 लाख 27 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह ग्रेवल मार्ग निर्माण कार्य कनेरा से एनएच-86, भाग-2 के तहत कराया जाना था, किंतु नगर पंचायत बड़ामलहरा द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराये जाने के कारण ईई, आरईएस के प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने उपरोक्त स्वीकृत कार्य तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
पोलियो करेक्टिव सर्जरी शिविर के पहले दिन 85 निःशक्तजनों के सफल आपरेशन हुये
छतरपुर, कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा के कुशल निर्देशन तथा सामाजिक न्याय विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 28 जनवरी को पेालियो ग्रस्त अस्थिबाधित निःशक्तजनों का स्थानीय अम्बेडकर भवन में पंजीयन उपरांत परीक्षण किया गया। चयनित निःशक्तजनों में से 85 निःशक्तजनों का 29 जनवरी को जिला चिकित्सालय में सफल आपरेशन किया गया।
उपसचंालक, सामाजिक न्याय श्री वीरेश सिंह बघेल ने बताया कि पंजीयन, परीक्षण एवं आपरेशन की कार्यवाही निरंतर चल रही है, जो 30 जनवरी तक जारी रहेगी। बुधवार को प्रातः 11 बजे सांसद, टीकमगढ़ श्री वीरेन्द्र खटीक ने शिविर का औचक निरीक्षण किया एवं हितग्राही सहित उनके परिजनों के चेहरों पर सुनहरे भविष्य की आत्म विश्वासी प्रसन्नता को देखकर सांसद श्री खटीक द्रवित हो गये और उन्होंने दिल्ली से आये डाक्टर टीम के मुखिया डाॅ. अरूण जैन सहित ईश्वर की कृपा के प्रति आभार व्यक्त किया ।
श्री बघेल ने बताया की कलेक्टर श्री बहुगुणा ने सर्जरी शिविर में आकर सभी आपरेशन किये गये हितग्राहियांे के पास जाकर उनका हाल पूछा एवं अगले शिविर के लिये दिल्ली के डाक्टर अरूण जैन से 26 जनवरी से 30 जनवरी 2014 तक की तारीख परीक्षण एवं आपरेशन के लिये ली।
जिन हितगा्रहियो के 29 जनवरी को आपरेशन किये गये थे, उन्हें आज भोजन उपरांत आवश्यक दवाईयों के साथ छुटटी देकर उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। लवकुशनगर एवं बारीगढ विकासखण्ड के हितग्राहियों को शासकीय अस्पताल लवकुशनगर में एवं जिले के अन्य विकास खण्डो एवं टीकमगढ, पन्ना सहित उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, बांदा एवं कानपुर जिलों के हितग्राहियों को पुनः जांच (फालोअप) हेतु आगामी 15 फरवरी 2013 को जिला चिकित्सालय छतरपुर में आने के निर्देश दिये।
वार्ड क्रमांक एक में आज आयोजित होगा शिविर
छतरपुर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन के अंतर्गत षहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वाधान में जिले की चिन्हांकित मलिन बस्तियों में आरसीएच आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। षहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. विनय पटैरिया के अनुसार इन कैम्पों में जिला अस्पताल की चिकित्सीय टीम द्वारा इलाज की सुविधा दी जायेगी। इसमें कुल 24 षहर की मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य कैम्प लगाये जायेंगे, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु षिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 1 फरवरी को नगर पालिका के वार्ड क्रमांक एक में आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।
लापरवाही पर शिक्षक एवं कर्मचारी निलंबित
छतरपुर, कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने समग्र सामाजिक सुरक्षा सर्वे कार्य में लापरवाही, उदासीनता तथा वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर 1 उच्च श्रेणी शिक्षक सहित 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनकी ड्यूटी प्रगणक के रूप में लगाई गई थी, किंतु किसी भी कर्मचारी द्वारा न ही कार्य पर उपस्थित होकर निर्धारित सामग्री प्राप्त की गयी एवं न ही इस संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर श्री बहुगुणा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, छतरपुर में पदस्थ उच्च श्रेणी शिक्षक रामाधीन वर्मा को निलंबित कर इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छतरपुर नियत किया है। इसी प्रकार बरियारपुर बायीं नहर संभाग क्रमांक 2 में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 आर एम दहायत को निलंबित कर इनका मुख्यालय अधीक्षण यंत्री, बरियारपुर बायीं नहर कार्यालय नियत किया गया है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ0मा0 विद्यालय, छतरपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 दीपक कुमार खरे को निलंबित कर मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छतरपुर तथा वन संरक्षक कार्यालय, छतरपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 संतोष कुमार तिवारी को निलंबित कर इनका मुख्यालय वन संरक्षक अधिकारी कार्यालय नियत किया है। निलंबन अवधि के दौरान उक्त कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
अपराधी वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश
छतरपुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बहुगुणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत विगत 21 दिसंबर 2012 को गौरिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसितपुर में फ्रार ईनामी अपराधी वीरू उर्फ वीर सिंह बुंदेला तनय पहलवान सिंह बुंदेला की मुठभेड़ के दौरान हुई मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिये हैं। उन्होंने एसडीएम लवकुशनगर श्री के पी साल्वी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुये निर्धारित बिंदुओं के अनुसार जांच करने के निर्देश दिये हैं।
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति घटना के संबंध में जानकारी रखता है तथा वह लिखित अथवा मौखिक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 22 फरवरी को प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक तहसील कार्यालय गौरिहार में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर सकता है।
खनिज अधिकारी सेवानिवृत्त
छतरपुर, जिला खनिज अधिकारी श्री प्रकाश चंद्र वर्मा लगभग 25 वर्ष की शासकीय सेवा के बाद आज 31 जनवरी 2013 को सेवानिवृत्त हुये। उन्होंने बतौर खनिज निरीक्षक 12 सितम्बर 1988 को शासकीय सेवा ज्वाइन की थी।
बालकों के संरक्षण अधिनियम का पालन करने के निर्देश
छतरपुर, कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2012 में पारित किये गये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का पालन सुनिश्चित् करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं। साथ ही अधिनियम के जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ अमले/प्रशिक्षण अनुविभाग को मार्गदर्शन/आदेशित करने की कार्यवाही कर प्रतिवेदन से अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।
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