आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले की एक अदालत ने बुधवार को मजलिस-ए-एत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को नफरत फैलाने वाला भाषण देने के एक अन्य मामले में दो दिनों की पुलिस हिरासत में दे दिया। अकबर ऐसे ही एक मामले में आदिलाबाद जिला जेल में बंद हैं। अदालत ने पुलिस को एमआईएम विधायक से दो दिन (एक और दो फरवरी) पूछताछ करने की इजाजत दी है।
24 जनवरी को निजामाबाद की अदालत ने उन्हें 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ यहां 8 दिसंबर को नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है। हैदराबाद से निजामाबाद 175 किलोमीटर और आदिलाबाद करीब 300 किलोमीटर दूर है।
अकबर को आदिलाबाद के निर्मल नगर में 22 दिसंबर को नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में पुलिस ने 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। निर्मल नगर की अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में उनकी न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई थी।
हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अकबर के खिलाफ देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और दो समुदाय के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप हैं। अकबर के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में हैदराबाद, रंगा रेड्डी एवं अन्य जिलों में लोगों ने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं।
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