बिहार में होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा की वृद्धि. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 30 जनवरी 2013

बिहार में होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा की वृद्धि.


बिहार में होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल समेत कई प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा की वृद्धि की गयी है. राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सूबे के नगर निकायों द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित संपत्ति कर के निर्धारण, संग्रहण और वसूली के लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 को स्वीकृति दे दी.  इसके अलावा होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल समेत कई प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा की वृद्धि की गयी है. इसके साथ शहर की परती जमीन पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी है.

इससे शहर के अंदर परती जमीन रखना भी अब महंगा हो जायेगा. इस संबंध में आम लोगों से विस्तृत राय प्राप्त करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर पूरा विवरण डाला जायेगा. एक माह तक आम लोगों से राय प्राप्त होने के बाद इसे मूर्त रूप दिया जायेगा.

मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रभारी प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि राज्य के नगर निकायों द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित संपत्ति कर के निर्धारण, संग्रहण और वसूली के लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत नगर निकाय के प्रधान मुख्य सड़क पर परती जमीन पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर, मुख्य सड़क पर परती जमीन पर तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर, नगर परिषद के प्रधान मुख्य सड़क पर परती जमीन पर चार रुपये प्रति वर्ग मीटर, मुख्य सड़क पर परती जमीन पर तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर और नगर पंचायत के प्रधान मुख्य सड़क पर परती जमीन पर तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर और मुख्य सड़क पर परती जमीन पर दो रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दर से वृद्धि की गयी है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल के होल्डिंग टैक्स में भी तीन गुणा की वृद्धि की गयी है.

250 वर्ग फीट की दुकान पर एक गुणा, दुकान, शोरूम, मॉल, सिनेमा घर, बार, रेस्तरां, अतिथिशाला पर डेढ़ गुणा, वाणिज्यिक दफ्तर, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, नर्सिग होम पर तीन गुणा, उद्योग, हॉल, वेयरहाउस पर दो गुणा, सभी निजी कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास पर डेढ़ गुणा, निर्धन एवं असहाय महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थानों पर एक गुणा की वृद्धि की गयी है जबकि सांस्कृतिक व धार्मिक स्थल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. उन्होंने बताया कि बिहार संपत्ति कर बोर्ड नियमावली 2013 की स्वीकृति के बाद सचिव स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जायेगा. इसके साथ ही बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली 2013 को भी स्वीकृति दी गयी.

इसके तहत प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में सभा और वार्ड सभा का अध्यक्ष बोर्ड के काउंसलर अध्यक्ष होंगे. काउंसलर पार्क, स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव का निर्णय लेंगे. वार्ड कमेटी व एरिया कमेटी के लिए चुनाव होगा. उन्होंने बताया कि बक्सर के इटाढ़ी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण के लिए 47 डिसमिल जमीन का स्थानांतरण स्वास्थ्य विभाग को किया गया है. मुजफ्फरपुर के ताराजीवर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सलिल कुमार मिश्र और डॉ. महेर प्रसाद गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

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