फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप केस में 4 दोषी करार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 20 मार्च 2014

फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप केस में 4 दोषी करार

मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलिफोन ऑपरेटर से गैंग रेप के दो मामलों में सेशन कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। चारों दोषियों की सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर. आर. पाटील भी कोर्ट में मौजूद थे। इसी से माना जा सकता है कि यह मामला कितना संवेदनशील है।

पिछले साल 22 अगस्त को फोटो जर्नलिस्ट से गैंग रेप के बाद मुंबई समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे।। गैंग रेप के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने चार लोगों विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान को दोषी करार दिया है। जबकि, पांचवें नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है।

पिछले साल 22 अगस्त को मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की शक्ति मिल में एक फोटो जर्नलिस्ट से गैंग रेप के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पांच आरोपियों विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों ने 31 जून 2013 को शक्ति मिल में ही एक टेलिफोन ऑपरेटर से गैंग रेप किया था।

गैंग रेप के मामले की सुनवाई कर रहे सेशन कोर्ट ने आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने कहा था कि कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत चार आरोपियों के बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं, बचाव पक्ष के वकील प्रकाश सलसिंगिकर ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों से करीब 970 सवाल पूछे। गौरतलब है कि पिछले साल की इस घटना का देशभर में जबर्दस्त विरोध हुआ था। वारदात के 28 दिनों के भीतर पुलिस ने 600 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी थी।

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