तरुण तेजपाल की जमानत याचिका खारिज, मां से मिलने की इजाजत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 14 मार्च 2014

तरुण तेजपाल की जमानत याचिका खारिज, मां से मिलने की इजाजत

tarun tejpal
तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका शुक्रवार को न्यायालय ने खारिज कर दी। गोवा स्थित एक अदालत ने शुक्रवार को तहलका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को उनकी बीमार मां से मिलने की इजाजत दे दी है। उत्तरी गोवा जिला एवं सत्र न्यायालय ने तेजपाल की याचिका पर सुनवाई की, जिस याचिका में उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी मां शकुंतला गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और पणजी से 15 किलोमीटर दूर स्थित मपुसा शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं।

तेजपाल ने गत 30 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से पुलिस व न्यायिक हिरासत में तीन महीने से अधिक वक्त काट लिया है। उनकी महिला सहकर्मी ने गोवा में आयोजित तहलका के थिंकफेस्ट महोत्सव के दौरान उन पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप है कि उसका सात और आठ नवंबर को यौन उत्पीड़न किया गया था। तेजपाल फिलहाल वास्को के साडा उप कारागार में कैद हैं। 

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