दुष्कर्म मामला : रेल मंत्री के बेटे को चाहिए अग्रिम जमानत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 30 अगस्त 2014

दुष्कर्म मामला : रेल मंत्री के बेटे को चाहिए अग्रिम जमानत


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रेलमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा ने शनिवार को अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की। कन्नड़ फिल्म की एक अभिनेत्री ने कार्तिक पर गुप्त शादी रचाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अभिनेत्री ने यह मामला तब दायर किया जब कार्तिक (30) की कोडागू जिले के कुशालनगर की एक अन्य महिला के साथ सगाई होने की जानकारी सामने आई।शहर की सत्र अदालत ने आर. टी. नगर थाने को नोटिस जारी करने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अभिनेत्री ने आर. टी. नगर थाने में ही शिकायत दर्ज कराई है।

अदालत ने थाने से यह बताने के लिए कहा है कि कार्तिक को अग्रिम जमानत देने में उसे कोई आपत्ति हो तो बताए। पुलिस ने हालांकि कार्तिक को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे शनिवार की शाम तक पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए थे। बुधवार को अभिनेत्री द्वारा भादवि की धारा 376 (दुष्कर्म) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। गुरुवार को अभिनेत्री का बयान दर्ज करने के बाद कार्तिक को समन जारी किया गया।

पुलिस ने अभिनेत्री को भी कुछ दस्तावेज और कार्तिक के साथ हुई उसकी बातचीत का आडियो सबूत जमा कराने के लिए कहा है। अभिनेत्री ने पिछले दो-तीन महीनों के दौरान कार्तिक से हुई बातचीत को अपने स्मार्ट फोन में रिकार्ड करने का दावा किया है। अभिनेत्री ने दावा किया है कि कार्तिक ने उसके साथ 5 जून को मंगलोर स्थित अपने घर पर शादी की थी और माता-पिता को राजी करने के बाद परंपरागत रूप से शादी करने का वादा किया था।

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