सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (30 जनवरी) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 30 जनवरी 2016

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (30 जनवरी)

जिला सिंचाई आयोजना तैयार करने के लिए
  •  विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री सहित विधायक देगें सुझाव

पानी की एक-एक बून्द को उपयोगी बनाते हुये हर एक कृषक की भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाय के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यशालाऐं आयोजन एवं सर्वे का कार्य सीहोर जिले मे प्रारंभ हो चुका है। ग्राम पंचायतो में हो रहे सर्वे के साथ जिला सिंचाई आयोजना तैयार करने के लिए कलेक्टर डाॅ. सुदाम खाडे ने जिले के सांसद एवं विदेश मंत्री श्रीमति सुषमा स्वराज, सांसद श्री मनोहर उटवाल, श्री आलोक संजर, बुधनी विधान सभा क्षेत्र विधायक एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान, विधायक आष्टा श्री रंजीत सिंह गुणवान, विधायक इछावर श्री शैलेन्द्र पटेल, विधायक सीहोर श्री सुदेश राय से बहुमूल्य सुझाव मागें हैं । जिले के कृषको को जिला सिंचाई आयोजना के माध्यम से वर्ष 2021 तक प्रत्येक कृषक के लिए कृषिको और अधिक लाभ का धन्धा बनाने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभांवित करने का कार्य किया जावेगा। जिले के माननीय जनप्रतिनिधियो के अनुभवो एवं सुझावो को जिला सिंचाई आयोजना मे सम्मिलत करने के लिए सुझाव आमंत्रित किये गये है। 

उद्यमिता विकास कार्यक्रम. ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान द्वारा प्रषिक्षण कार्यक्रम

स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान सीहोर (बैंक आॅफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) 01 फरवरी, 2016 से छः दिवसीय उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम प्रांरभ कर रहा है ।इस प्रषिक्षण में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु तत्पर विभिन्न प्रषिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं जिन्हें विभिन्न बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है। प्रषिक्षण में सम्मिलित होने के लिए सीहोर जिले के बेरोजगार युवक युवतिंया 01 फरवरी, 2016 तक अपना रजिस्ट्रेषन संस्थान में करा सकते है। यह संस्थान बैंक आॅफ इंडिया द्वारा प्रायोजित प्रषिक्षण संस्थान है तथा यहाँ सभी प्रषिक्षण निःषुल्क दिये जाते हैं। इस संस्थान से प्रषिक्षित बहुत से युवा उद्यमी सीहोर जिले में अपना रोजगार स्थापित कर कार्य से लगे हुए है। यहाँ गरीबी रेखा मे नीचे रह रहे प्रषिक्षणार्थीयों को प्राथमिकता दी जाती है। सीहोर जिले के ग्राम के निवासियों के लिए यह रोजगार स्थापित करने की और पहला कदम हैं। रजिस्ट्रेषन हेतु 2 फोटोग्राफ , फाटोमुक्त आइडेंटिटी कार्ड एंव राषन कार्ड की प्रतिलिपि के साथ आप स्वयं स्टार स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान सीहोर संपर्क करें । 

ग्रामीण क्रीडांगन का लाभ लेकर युवक कर रहे है भर्तीयांे की तैयारी 
  • ग्राम पंचायत खडीहाट मंे बने खेल मैदान से युवा हो रहे लाभांवित 

sehore news
वर्ष 2010-11 में जनपद पंचायत आष्टा की ग्राम पंचायत खडीहाट में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण क्रीडांगन खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा था तब किसी ने यह कल्पना भी नही की थी की इस मैदान में खेल-कूद कर आस-पास की ग्राम पंचायत के 19 युवक देश की सेना के लिए चयनित होगे।ग्रामीण क्रीडांगन का निर्माण कर ग्रामीण बच्चो को खेलने  के लिए मैदान उपलब्ध कराने की मंशा को लेकर महात्मा गांधी नरेगा में ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना का लाभ देकर लाभांवित करने का कार्य सम्पूर्ण देश के साथ जिले मे भी दिया गया है। विकास खण्ड आष्टा की ग्राम पंचायत खडीहाट में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 4.86 लाख की लागत से खेल मैदान का निर्माण किया गया तब जहां एक ओर स्थानीय जाॅब कार्डधारी श्रमिको को 122 रू. प्रतिमानव दिवस के मान से मजदूरी का भुगतान किया गया वही उन्ही श्रमिको ने अपनी ही ग्राम पंचायत के बच्चो के लिए खेलने का मैदान बनाया । पवन सिंह वर्मा, अरूण सिंह वर्मा, सचिन वर्मा, सावन यादव, जीवन प्रजापति, विशाल तोमर जैसे 19 युवा खेल मैदान मे दौड कूद की तैयारी कर भारतीय सेना मे चयनित होने के सफल हुये है। महात्मा गांधी नरेगा से निर्मित खेल मैदान का निर्माण इन युवाओ ने सार्थक किया।  आज इनकी सफलता को देखकर आस पडोस की ग्राम पंचायत के नवयुवक खेल मैदान मे भर्ती की तैयारी करते हुये देखे जा सकते है। 

वाहनों में शादी-ब्याह, धार्मिक यात्रा पर यात्रियों को ले जाने हेतु परमिट प्राप्त करना अनिवार्य

वाहन स्वामी स्टैज कैरेज परमिट पर बारात ढो रहे हैं, जिस कारण आम जनता को असुविधा होने के साथ-साथ मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का भी उल्लंघन हो रहा है। समस्त वाहन स्वामियों से अपेक्षा की गयी है कि शादी-ब्याह, धार्मिक यात्रा, अनुबंधित पार्टी, मेला आदि के लिए नियमानुसार परिवहन कार्यालय से परमिट प्राप्त करें। स्टैज कैरेज अनुज्ञा पत्र के आधार पर ही शादी-ब्याह आदि सवारियां ढोते पाए जाने पर बिना परमिट माना जाकर संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी वाहनों से मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा-13 उपधारा (2) के अनुसार “चैगुनी” राशि वसूल की जाएगी।

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