बजट : पीएफ पर नियोक्ता को छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 29 फ़रवरी 2016

बजट : पीएफ पर नियोक्ता को छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, सरकार ने नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि में दिये गये अंशदान पर कर लाभ लेने के लिए इसकी सीमा डेढ़ लाख रुपये वार्षिक कर दी है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुये कहा कि कर छूट का लाभ लेने के लिए भविष्‍य और अधिवर्षिता निधियों में नियोक्‍ता के अंशदान की सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्‍ताव किया है। 

वरिष्‍ठ ना‍गरिकों को वित्‍तीय सुरक्षा देने की पेशकश करते हुये उन्होंने कहा कि राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय संबंधित निधि के 40 प्रतिशत तक की निकासी को कर मुक्‍त करने का प्रस्‍ताव किया गया है। इसी तरह अधिवर्षिता निधियों और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सहित अन्य भविष्‍य निधियों के मामले में अप्रैल से किये जाने वाले अंशदान में भी 40 प्रतिशत निधि को कर मुक्‍त करने का प्रस्ताव है। उन्‍होंने राष्‍ट्रीय पेंशन योजना द्वारा उपलब्‍ध कराई जाने वाली वार्षिकी (एन्‍यूटी) सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्‍ताव किया है।

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