नयी दिल्ली 17 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने बुलंदशहर बलात्कार मामले में कथित टिप्पणी के लिए उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्री आजम खान से हलफनामा दायर करके माफी मांगने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज मामले की सुनवाई के दौरान श्री खान से कहा कि वह हलफनामा दायर करके अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगे। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सात दिसम्बर की तारीख मुकर्रर की। पिछली सुनवाई को न्यायालय ने कुछ मीडिया संगठनों को श्री खान की टिप्पणी से संबंधित साक्ष्य पेश करने को कहा था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर नोएडा के एक परिवार को अगवा करके एक महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। महिला ने श्री खान की टिप्पणी की शिकायत भी की थी, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है।
गुरुवार, 17 नवंबर 2016
आजम अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफ मांगे : सुप्रीम कोर्ट
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