नयी दिल्ली, 20 जनवरी, सर्वाेच्च अदालत ने शुक्रवार को एक बड़ी दुविधा को हल करते हुये यह स्पष्ट कर दिया कि अधिकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) और अपने राज्य क्रिकेट संघों में नौ-नौ वर्ष तक के लिये क्रिकेट प्रशासक की भूमिका निभा सकते हैं। बीसीसीआई में अनिवार्य कर दी गयीं लोढा समिति की सिफारिशों के पदाधिकारियों के लिये किसी पद पर नौ वर्ष की अवधि निर्धारित करने के बाद यह दुविधा पैदा हो गयी थी। सर्वाेच्च अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि कोई पदाधिकारी बीसीसीआई और अपने राज्य क्रिकेट संघ में अलग से नौ-नौ वर्षाें के लिये पदों को संभाल सकता है। अर्थात् कोई पदाधिकारी कुल 18 वर्ष के लिये क्रिकेट प्रशासक की भूमिका को निभा सकता है। हालांकि लोढा समिति ने इससे पहले कहा था कि कोई भी पदाधिकारी जिसने बीसीसीआई और राज्य स्तर पर नौ वर्ष तक किसी पद को संभाला है तो वह आगे बतौर क्रिकेट प्रशासक का पद नहीं संभाल सकता है। लेकिन अदालत ने अपने स्पष्टीकरण में कहा“ किसी पदाधिकारी का कार्यकाल राज्य और बीसीसीआई में एक साथ निर्धारित नहीं किया जाएगा।” कार्यकाल को लेकर पैदा हुई दुविधा पर विभिन्न स्तरों पर अदालत में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। इनमें बंगाल क्रिकेट संघ(कैब) के वरिष्ठ वकील उशांत बनर्जी भी शामिल थे।
शुक्रवार, 20 जनवरी 2017
9 साल बीसीसीआई व नौ साल राज्य में पद संभाल सकते हैं अधिकारी
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