बिहार : और शनिचरी देवी को मुआवजा नहीं मिल रहा है - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 28 फ़रवरी 2017

बिहार : और शनिचरी देवी को मुआवजा नहीं मिल रहा है

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दानापुर। इस थानान्तर्गत नासरीगंज बिस्कुट फ्रैक्ट्री रोड के बगल में है मुसहरी। यहां पर सोहन मांझी के परिवार रहते हैं। सोहन मांझी का विवाह शनिचरी देवी के संग हुआ था। एल.सी.टी.घाट, गंगा अपार्टमेंट के सामने मुसहरी, सदाकत आश्रम में शनिचरी देवी का घर हैं। अपने ससुराल एल.सी.टी.घाट मुसहरी सोहन मांझी आये थे। यह सोहन मांझी का अंतिम अभ्यागमन साबित हुआ। पानी पीने सड़क पर गये थे। बेकाबू वाहन ने सोहन मांझी को कुचलकर नौ दो ग्यारह हो गया। 14 अक्टूबर 2015 की यह काली रात साबित हुई। इस काली रात से उत्पन्न समस्याओं से शनिचरी देवी और उनके बच्चे उभर नहीं पाये हैं। पाटलिपुत्र थाना में प्राथमिकी पाटलिपुत्र थाना कांड सं0-384/15 दर्ज है। पोस्टमार्टम किया गया। प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवेदन बनाकर राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार के पास प्रेषित किया गया। ज्ञापांक 633 पटना दिनांक 15 दिसम्बर,2015 को उप सचिव ने वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना को महादलित स्व0 सोहन मांझी के आश्रित को मुआवजा देने के संबध में विभागीय पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि 15 दिनों के अंदर अगवत कराया जाय। अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं की जांच कराकर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मुआवजा दिलाने की कृपा की जाय। कृत कार्रवाई से आयोग एवं आवेदिका को 15 दिनों केेे अंदर अवगत कराया जाय। 20 फरवरी,2017 को 431 दिन खत्म हो गया। मगर आवेदिका को मुआवजा नसीब नहीं हुआ। 


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मुआवजा के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना के मानवाधिकार प्रकोष्ठ में जाया गया। वहां से कौतवाली थाना परिसर में स्थित उपाधीक्षक महोदय के कार्यालय में जाया गया। वहां से पाटलिपुत्र थाना भेजा गया। 120 दिनों के बाद कांड संख्या - 384/15 का उद्भेदन करने वाले देव कुमार राम ने चार्जशीट पेश किया। आई0ओ0का कहना था कि जिला कल्याण विभाग में मुआवजा के लिए अनुशंसा पत्र प्रेषित है। वहां पर जाकर जानकारी ले। कल्याण विभग में जानकारी लेने जाने पर कार्यालय सहायक द्वारा फाइल खंगालना शुरू की गयी। पता ही नहीं चल पाया। कार्यालय सहायक का कहना था कि कोई फाइल नहीं आयी है। इसके बाद 09 जनवरी, 2017 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में परिवाद दायर किया गया। पंजीयन संख्या 528210109011700636 है। इसमें महादलित मुसहर सोहन मांझी की सड़क दुर्घटना में मौत से मुआवजा प्राप्त करने के संबंध में है। इसका परिवादी ने पाटलिपत्र थाना के थानाध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग,वरीय पुलिस अधीक्षक और उपाधीक्षक,सामान्य विभाग को को शामिल किया गया।  इसके आलोक में 25 जनवरी,2017 को परिवाद की सुनवाई की गयी। इस सुनवाई के असवर पर पाटलिपुत्र थाना की ओर से कोई नहीं पहुंचे। तब अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 8 फरवरी,2017 को सुनवाई की तारीक दे दी। निर्धारित समय में कांड संख्या-384/15 के अनुसंधानकर्ता देव कुमार राम आये। अनुसंधानकर्ता श्री राम ने लिखित जानकारी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिये। इस तरह की जानकारी से परिवादी संतुष्ट हो गये। इसके साथ ही पंजीयन संख्या 528210109011700636 का परिवाद समाप्त किया गया। 

इसके आलोक में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,पटना सदर,जिला-पटना लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा परिवाद पर लिए गए निर्णय से संबंधित सूचना परिवादी को दी गयी। निर्गत संख्या- 52821-06809 और निर्णय की तिथि 08 फरवरी,2017 है। निर्णयः परिवारी ( आलोक कुमार), मखदुमपुर बगीचा,शिवाजी मार्ग,दीघा,पटना) उपस्थित। लोक प्राधिकार ( थानाध्यक्ष पाटलिपुत्र थाना) के प्रतिनिधि (देव कुमार राम, अवर निरीक्षक पाटलिपुत्र थाना) उपस्थित परिवादी द्वारा दाखिल कागजात एवं लोक प्राधिकार के दिनांक 08.02.17 के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। परिवादानुसार शनिचरी देवी, एल.सी.टी.घाट, गंगा अपार्टमेंट, के सामने मुसहरी सदाकत आश्रम पटना के पति स्व0 सोहन मांझी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 14.10.15 को हो जाने के उपरांत पाटलिपुत्र थाना में प्राथमिकी पाटलिपुत्र थाना कांड सं0 384/15 दर्ज है। परिवारदी द्वारा शनिचरी देवी को मुआवजा प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है तथा उनके द्वारा बताया गया कि कांड के अनुसंधानकर्ता देव कुमार राम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाने के बाद 120 दिनों के बाद चार्जशीट पेश किया। अनुसंधानकर्ता देव कुमार राम के द्वारा बताया गया है कि चार्जशीट और मुआवजा का प्रस्ताव जिला कल्याण पदाधिकारी के पास अग्रसारित कर दिया गया है। परन्तु 26 दिसंबर 2016 को जिला कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर पता करने पर पता चला कि पाटलिपुत्र थाना के अनुसंधानकर्ता डी0के0राम द्वारा चार्ज शीट और प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है। लोक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कांड में मृतक सोहन मांझी पिता-राजेन्द्र मांझी सा0 नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री के नजदीक थाना दानापुर जिला पटना वर्तमान मुसहरी टोला एल.सी.टी.घाट थाना पाटलिपुत्र जिला पटना की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। अज्ञात घटना कारित वाहन के चालक के विरूद्ध कांड के मुलधाराओं के अन्तर्गत अन्तिम प्रतिवेदन सं0 95/16 दिनांक 21.05.16 को सत्यसुत्रहीन समर्पित किया गया है तथा मृतक के पत्नी शनिचरी देवी को मुआवजा राशि के लिए पाटलिपुत्र थाना के द्वारा प्रतिवेदन (डीआर. नम्बर-1795/16 दिनांक 19.05.16) उचित माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी पटना के कार्यालय समर्पित किया गया है। लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से परिवादी को अवगत कराया गया। परिवारी द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दायर परिवाद में लोक प्राधिकार द्वारा की गयी कार्रवाई से वे संतुष्ट हैं एवं वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। चुंकि लोक प्राधिकार द्वारा परिवाद का निवारण कर दिया गया है अतः परिवार को स्वीकृत करते हुए निष्पादित किया जाता है। निर्णय से व्यथित परिवादी 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा(प्रथम अपीलीय प्राधिकार का ब्यौरा) कार्यालय,अपर समाहर्ता, (प्रथम अपीलीय प्राधिकार) पटना है। 

मजे की बात है कि पाटलिपुत्र जिला पटना की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। अज्ञात घटना कारित वाहन के चालक के विरूद्ध कांड के मूलधाराओं के अन्तर्गत अन्तिम प्रतिवेदन सं0 95/16 दिनांक 21.05.16 को सत्यसुत्रहीन समर्पित किया गया है तथा मृतक के पत्नी शनिचरी देवी को मुआवजा राशि के लिए पाटलिपुत्र थाना के द्वारा प्रतिवेदन (डीआर. नम्बर-1795/16 दिनांक 19.05.16) उचित माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी पटना के कार्यालय समर्पित नहीं किया गया है। ज्ञात जानकारी के अनुसार ज्ञापांक 568/या0 पुलिस उपाधीक्षक,यातायात ,तृतीय,पटना का कार्यालय ने दिनांक 07.07.16 को अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,पटना को कार्रवाई हेतु अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी है। प्रसंग है कि पाटलिपुत्र थाना,पटना का ज्ञापांक 2527/16,दिनांक 02.07.16। विषयः पाटलिपुत्र थाना कांड सं0-384/15,दिनांक 14.10.15,धारा 279/304 (ए)भा0द0वि0 में मृतक सोहन मांझी, मुसहर, पिता-स्व0 राजेन्द्र मांझी, सा0-नासरीगंज,बिस्कुट फैक्ट्री के निकट, थाना-दानापुर,जिला-पटना के परिजनों को मुआवजा दिलाने के संबंध में। उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में कहना है कि पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 384/15 दिनांक 14.10.15,धारा-279/304(ए) भा0द0वि0 में मृतक सोहन मांझी, मुसहर, पिता-स्व0 राजेन्द्र मांझी, सा0-नासरीगंज,बिस्कुट फैक्ट्री के निकट, थाना-दानापुर,जिला-पटना के परिजनों को मुआवजा देने हेतु पाटलिपुत्र थाना, पटना में आवेदन के साथ कागजात प्राप्त हुआ है। अतः सभी कागजात मूल में संलग्न कर मुआवजे की दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेजी जा रही है। 

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