बेंगलुरू, 28 फरवरी, प्रवर्तन निदेशालय ने एंट्रिक्स.देवास सौदे में धनशोधन जांच के सिलसिले में 79 करोड़ रूपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। एजेंसी ने कहा कि देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि., बेंगलुरू की 79.76 करोड़ रूपए की जब्त संपत्ति इसरो के पास मौजूद खास शुल्क और म्यूचुअल फंड तथा बैंक में जमा राशि के रूप में हैं। धनशोधन निवारण कानून के तहत निदेशालय द्वारा कल जारी अनंतिम आदेश के आधार पर संपत्ति जब्त की गयी है। निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज इस मामले को अपने हाथ में लिया था। मामले में आरोप लगाया गया है कि चुनिन्दा तथ्यों को फर्जी तरीके से पेशकर देवास ने इसरो और उसकी व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स कापरेरेशन लि के साथ अवैध तरीके से समझौता किया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि समझौता करने के बाद देवास ने आपराधिक षडयंत्र के जरिए विदेशों से निवेश एकत्र किया।
मंगलवार, 28 फ़रवरी 2017
प्रवर्तन निदेशालय ने 79 करोड़ रूपए से अधिक की संपत्ति जब्त की
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