विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 13 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 14 अप्रैल 2017

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 13 अप्रैल

लष्मींगर की महिलाओ ने शुरू किया प्याऊ,अतिथियों ने किया शुभारम्भ 

झाबुआ । स्थानीय लष्मींनगर कॉलोनी की महिला इकाई द्वारा विवेकानंद कॉलोनी के चैराहे पर प्याऊ का शुभारम्भ किया । प्याऊ के शुभारम्भ में एडिशनल एसपी रचना भदोरिया, महिला शक्ति की प्रदेश अध्यक्ष किरण शर्मा ,केशव इंटरनेशनल की प्राचार्य अम्बिका टवली न हिन्दू रीतिरिवाज से नारियल बदारकर प्याऊ का शुभारम्भ किया । उल्लेखनीय हे की कॉलोनी की महिला इकाई द्वारा महिलाओ से सहयोग राशि एकत्रित कर प्याऊ बनाया । प्याऊ में 4 नान रखी गई हे जिसकी बाद में संख्या बड़ाई जायेगी तथा वर्षा काल के प्रारम्भ होने तक इसका विधिवत संचालन किया जाएगा । इस पुनीत कार्य के लीए अतिथियों ने महिला इकाई को शुभकामनाये प्रेषित की । प्याऊ के शुभारम्भ में कॉलोनी की महिला इकाई की अध्यक्ष मोहिनी पालीवाल,सचिव कौशल्या महोदिया, गायत्री सोलंकी, मोनिका शर्मा, प्रेमलता भदोरिया, मंगला संघवी, वन्दना शाह,निम्मी शर्मा, पुष्पांजलि मलिक, कंचन व्यास, उमा पवार, मुन्नी बाई शर्मा , आदि उपस्तिथ थी । प्याऊ में पानी पिलाने का कार्य पूनिया बाई द्वारा किया जाएगा ।


आयोग की संयुक्त बैच ने महिला अपराध से जुडे प्रकरणो की सुनवाई की

jhabua newsझाबुआ । म0प्र0 राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेडे एवं सदस्य सूर्या चैहान ने आज सर्किट हाउस झाबुआ में महिलाओं से संबंधित प्रकरणो के निराकरण हेतु संयुक्त बैच रखी। उन्होने परिवारिक विवाद, महिला अपराध से जुडे प्रकरणो की सुनवाई की। संयुक्त बैंच में 27 मे से 20 प्रकरणो की सुनवाई की गई, एवं प्रकरणो का निराकरण किया गया। बैंच ने महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बघेल एवं एसडीओपी पुलिस अधीक्षक श्री  परिहार से जिले में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष लता वानखेडे ने जानकारी दी कि प्रदेश में महिलाएं सशक्त हो रही है। अपने अधिकारों और न्याय के लिए वे आवाज उठा रही है। हम प्रदेश के सभी जिलों में सखी आयोग बना रहे है। महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीडन की कोई भी खबर आयोग के समक्ष पहुंचाई जाएगी। वानखेडे ने बताया कि महिलाएं अपनी समस्यांए और अपनी पीड़ा को बता सके इसके लिए आयोग के द्वारा करूणा समिति बनाई गई, प्रदेश में महिला अत्याचारों एवं अपहरण के मामलों में प्रदेश महिला आयोग गंभीर है। समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को दूर करने के लिए समाज में जनजागरूकता के साथ-साथ महिलाओं की समस्यों के समाधान हेतु विशेष प्रयास किये जा  रहे है। होस्टलों में रहने वाली बालिकाओं, छात्राओं तथा महिलाओं के अधिकारों और उनको जागरूक करने के लिए महिला आयोग कटिबद्ध है। प्रदेश में एसीड अटैक संबंधित प्रकरणो में महिला आयोग सख्त है। आयोग ने एसीड अटैक के आरोपी की जमानत ना होने के साथ-साथ उस पर कडी कार्रवाई की अनुशंसा की है। साथ ही एसीड अटैक की पीडिता को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता राशि तत्काल प्रदान करने की अनुशंसा भी की गई है।

14 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित होगा 100 वाॅ डिजीधन मेला, दूरदर्शन/एनआईसी के माध्यम से होगा सीधा प्रसारण 

झाबुआ  । दिल्ली में 14 अप्रैल को 100 वे डिजीधन मेले का आयोजन दोपहर 12ः25 बजे से किया जाएगा। जिसका दूरदर्शन एवं एनआईसी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन हेतु शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

डाॅ. अम्बेडकर जयंती पर होगा कार्यक्रमों का आयोजन

झाबुआ । जिले में डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। डाॅ. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित कर उनके जीवन वृत के बारे में जानकारी दी जाएगी। सहायक आयुक्त शकुन्तला डामोर ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में प्रातः 10 बजे से संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। सगोष्ठी में सभी शासकीय सेवक उपस्थित होकर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उनके जीवन वृत्त पर चर्चा करेगे। सामाजिक समरसता की शपथ दिलाई जाएगी एवं डाॅ. अम्बेडकर की जीवनी से संबंधित प्रचार साहित्य का वितरण किया जाएगा।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत 15 अप्रैल से, चरणबद्व तिथियो मे ग्राम संसद का आयोजन किया जाएगा

झाबुआ । ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान ग्राम पंचायातो में 15 अप्रैल से चरणबद्व तिथियो मे निरंतर प्रातः 8 बजे से ग्राम संसदो का आयोजन किया जाएगा। एक ग्राम पंचायत में निरंतर तीन दिन ग्राम संसद आयोजित की जाएगी ग्राम संसद में नोडल अधिकारी एवं सेक्टर अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगे। ग्राम संसद के पहले दिन 15 अप्रैल को रामा ब्लाक के ग्राम आम्बामाछलिया, रामा, रोटला एवं पारा में, झाबुआ ब्लाक के ग्राम कल्याणपुरा, नवापाडा भण्डारिया, पिपलिया एवं गोपालपुरा में, रानापुर ब्लाक के ग्राम कुंदनपुर, कंजावानी, अंधारवाड, एवं डाबतलाई में, मेघनगर ब्लाक के ग्राम तोरनिया, सातसेरा, मोखडा एवं झाराडाबर में, पेटलावद ब्लाक के ग्राम बामनिया, करवड, सारंगी, एवं बरवेट में, एवं थांदला ब्लाक के ग्राम बालवासा, पलासडोर, परवलिया एवं बेडावा में ग्राम संसद का  आयोजन किया जाएगा। उक्त ग्रामो में निरतंर 3 दिवस 15 से 17 अप्रैल तक ग्राम संसद का आयोजन किया जायेगा। पहले दिन 15 अप्रैल को ग्राम संसद में ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के बारे में चर्चा की जायेगी एवं पात्र हितग्राहियो को सूची बद्ध किया जायेगा। दूसरे दिन 16 अप्रैल को ग्राम संसद में महिलाओं से संबंधी योजनाओं के बारे में चर्चा की जायेगी एवं महिला स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन किया जायेगा। गभीर बिमारी से पिडित महिलाओ को सूची बद्ध किया जायेगा। संसद के तीसरे दिन 17 अप्रैल को कृषि संसद का आयोजन कर किसानो को कृषि संबधी जानकारी दी जायेगी।

जिले मे 12 अप्रैल तक 163511.50 क्विंटल गेहूॅ खरीदा गया, किसानो को 227853408.75 रूपये का हुआ भुगतान

झाबुआ । कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे ने बताया कि जिले में 21 खरीदी केन्द्रो पर किसानो से 15 मार्च से खरीदी प्रारंभ की गई है। जिले में 12 अप्रैल तक 163511.50 क्विंटल गेहॅू सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1625 रू. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया एवं किसानो को ई. पेमेट के माध्यम से 227853408.75 रूपये का भुगतान किया गया।

किसानो को भुगतान अधिकतम 7 दिवस में
समर्थन मूल्य रू. 1625 प्रति क्ंिवटल के मान से किसानो को उपार्जित मात्रा पर देय राशि की कम्प्यूटराईज प्रिंटेट रसीद उपार्जन करने वाली संस्था द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें किसान का नाम, बैंक खाता क्रमांक तथा भुगतान योग्य राशि का विवरण होता है एवं इस रसीद पर उपार्जन संस्था के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते है। किसानो को उनके खाते में उपार्जित गेहूॅ की राशि जमा करने हेतु उपार्जन संस्था द्वारा किसानो के नाम की सूची, बैंक का नाम बैंक खाता क्र. भुगतान योग्य राशि का विवरण एवं संस्था का चेक/डीडी के साथ संबंधित सहकारी बैंक की शाखा में भेजी जाती है, यदि किसी किसान का खाता सहकारी बैंक में न हो तो संबंधित बैंक को भुगतान हेतु डीडी भेजा जाएगा। जिन सहकारी बैंको में कोर बैकिंग सुविधा उपलब्ध है उनके किसानो का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। उपार्जन करने वाली संस्था एवं महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सुनिश्चत करेगे कि किसानो के बैंक खाता में राशि अधिकतम 7 दिवस में जमा कर दी जाए।


किसान समस्या 181 पर बताये
प्रदेश के कृषकों द्वारा गेहूॅ उपार्जन से संबंधित अपनी समस्याएं राज्य सरकार के टोल फ्री नम्बर हेल्पलाईन नम्बर 181 पर कर सकेगे। हेल्पलाईन से प्राप्त होने वाली शिकायत/समस्याओं का निराकरण कराने का दायित्व जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी का होगा। ऐसी समस्या जिनका समाधान शासन स्तर पर किया जाना हो, उनके बारे में प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य के ई.मेल कपतविवक/उचण्दपबण्पद  पर भेजा जाएगा।

फसल अवषेष (नरवाई) को कतई ना जलावें

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झाबुआ । जिले के किसान भाइ्र्रयों को कृषि विभाग की ओर से सलाह दी जा रही है। कि गेंहू फसल की कटाई के बाद शेष बची फसल अवषेष (नरवाई) को कतई ना जलावें। गेहूं की फसल काटने के पश्चात तने के जो अवषेष बचे रहते हैं उन्हें नरवाई कहते है। यह देखा गया है कि किसान भाई फसल काटने के पष्चात इस नरवाई में आग लगाकर नष्ट करते है।

नरवाई जलाने के नुकसान
नरवाईे जलाने से आस पास के वातावरण का ताप बढने लगता है जो कि ग्लोवलवार्मिग के लिए उतरदायी है। भूमि की उर्वरता शक्ति एवं जैव अंष नष्ट हो रहा है। नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होकर भूमि धीरे धीरे बंजर हो रही है। साथ ही पषुओं को प्राप्त होने वाला भूसा भी नष्ट हो जाता है तथा कृषकों को कम्पोस्ट भी नही प्राप्त हो पाता है। इन फसल अवषेषों को जलाने से मिट्टी में उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ में भी कमी आती है। भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त होती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्मजीव जलकर नष्ट हो जाते है। सूक्ष्मजीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी पर्त में ही पौधों के लिए आवष्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहते है। आग लगाने के कारण ये पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हंै। भूमि कठोर हो जाती है जिसके कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है और फसलें जल्दी सूखती हंै। खेत की मेडों पर लगे पेड पौधे, फल वृक्ष आदि जलकर नष्ट हो जाते है। केंुचुए नष्ट हो जाते हैं इस कारण  भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नरवाई जलाने से जन-धन की हानि हो सकती है। किसान भाई नुकसान से बचने के लिए नरवाई में आग न लगायें। नरवाई नष्ट करने हेतु रोटावेटर चलाकर नरवाई को बारीक कर मिट्टी में मिलायें, जिससे जैविक खाद तैयार होता है। नरवाई से भूसा तैयार कर पशुओं के आहार के रूप में उपयोग करें। जिन क्षेत्रों में कंबाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई की जाती है वहा हार्वेस्ट के साथ स्ट्रारीपर एवं रीपर कम बाईडर के उपयोग करने की सलाह है। जिससे फसल को काफी नीचे से काटा जा सकता है एवं नरवाई जलाने की आवष्यकता नहीं होती है। खेतो की गहरी जुताई, हैप्पी सीडर तथा जीरोटिलेस सीडड्रिल से बुवाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन यंत्रो के उपयोग से फसल अवषेषों को भूमि में ही मिलाया जा सकेगा। जिससे भूमि उर्वरा शक्ति में बढोत्तरी होती है तथा उत्पादन भी बेहतर प्राप्त होता है।

नरवाई जलाने पर दण्ड का भी प्रावधान है
खेतों में नरवाई जलाने का कृत्य जिला कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधित हैं। नरवाई में आग लगाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण भी कायम किया जा सकता है।

अपहरण के दो अपराध पंजीबद्ध
     
झाबुआ । फरि. पांगला पिता मंगाा बबेरिया उम्र 50 वर्ष नि. बडी बावडी ने बताया कि मेरी लडकी सुमित्रा उम्र 14 वर्ष जो घर से गांव में शादी देखने गयी थी जो घर वापस नही आयी जिसे आरोपी कैलाश पिता गुडडु भाभोर निवासी छोटी बावडी का बहला -फुसला कर भगा कर ले गया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं. 291/17, धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरि. वेस्ता पिता कैशिया मुजाल्दा उम्र 55 वर्ष नि.बांकी ने बताया कि मेरी लडकी शरमी उम्र 16 वर्ष जो घर से ग्राम झुमका अपनी मोसी के यहां जाने का कहकर गयी थी जो घर वापस नही आयी जिसे आरोपी कलसिंह पिता कैलाश डामोर निवासी बडा सेमलिया का बहला -फुसला कर भगा कर ले गया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं. 292/17, धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अज्ञात ने घर मे की बन्दुक की चोरी 
      
झाबुआ । फरि. भुरा पिता गलाल मेंडा उम्र 50 वर्ष नि. भीमफलिया ने बताया की मेरे घर में कोई अज्ञात आरोपी घुसा व घर में रखी एक नाल बंदूक क्रं 3327/1920 जो खराब थी उसे चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं. 293/17, धारा 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तालाब मे डुबने से मोत
      
झाबुआ । मोनी पिता रमेश डामोर उम्र 10 साल निवासी कयडावद छोटी की तालाब के पानी में डुबने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कोतवाली में मर्ग क्रं. 33/17 धारा 174 जा.फौ. में कायमी कर विवेचना मे लिया गया

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