विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 12 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 12 जुलाई 2017

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 12 जुलाई

रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन अनिवार्य

vidisha map
जिले में प्रचलित और अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाओं के 31 जुलाई के पूर्व रेरा एक्ट के अंतर्गत पंजीयन की शासन द्वारा अनिवार्यतः की गई है। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में एक मई से भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम 2016 (रेरा एक्ट) लागू हो चुका है इसके अनुसार रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण सक्षम पंजीयन अनिवार्य किया गया है। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की परिधि में वे परियोजनाएं आती है जो आठ इकाई से अधिक है और भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित है या फिर 30 अपै्रल 2017 को अपूर्ण थी अर्थात जिनको पूर्णतः प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नही किया गया हो। प्रमोटर्स और डेव्हलपर्स को अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के पूर्व अथाॅरिटी में रजिस्टेªशन अनिवार्य किया गया है।रेरा एक्ट के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रथम चुनौती वर्तमान में अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाओं के पंजीयन की है जो 31 जुलाई 2017 के पूर्व कराया जाना अनिवार्य है। स्व-प्रेरणा से पंजीयन हेतु वर्तमान में आवेदन अल्पसंख्यक में प्राप्त हुए है तथा अब तक एक माह से कम समय शेष रह गया है। पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन के परीक्षण में भी कुछ समय लगता है। अतएव उचित होगा कि ऐसे सभी आवेदनकर्ता अंतिम तिथि 31 जुलाई 2017 के अंत तक आवेदन करने हेतु इंतजार न करें अपितु शीघ्रतिशीघ्र आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दें ताकि उस पर अंतिम तिथि के पूर्व निर्णय लिया जा सकें। 31 जुलाई के पश्चात ऐसी सभी अपंजीकृत परियोजनाएं अवैध हो जाएगी तथा उनमें किसी तरह का निर्माण एवं बिक्री नही की जा सकेगी। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि समय रहते कार्यवाही कर ऐसी अप्रिय स्थिति से बचा जाए। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पंजीयन संबंधी समस्त प्रक्रिया को वेबबेस्ड आॅन लाइन के रूप में विकसित किया गया है। संप्रवर्तक बिल्डर तथा रीयल एस्टेट एजेन्ट बडी आसानी से अपने पंजीयन हेतु आवेदन अथाॅरिटी की बेवसाइट ूूूण्तमतंण्उचण्हवअण्पद पर  आॅन लाइन दर्ज करा सकते है।



आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने तीन प्रकरणों में आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। विदिशा तहसील के ग्राम कोठीचारकलां के श्री कोक सिंह की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण मृतक की पत्नी श्रीमती शीलाबाई रघुवंशी को चार लाख रूपए की तथा सिरोंज तहसील के ग्राम सियलपुर की 13 वर्षीय कुमारी समरीनबी की मृत्यु कुएं में डूबने से हो जाने के कारण मृतिका के पिता श्री घस्सू खां को चार लाख रूपए की मदद जारी की गई है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत एक प्रकरण में चार लाख दो हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है जिसमें दो हजार रूपए अन्त्येष्टि अनुदान भी शामिल है। उक्त मदद सिरोंज तहसील के ग्राम सालपुरखुर्द के 16 वर्षीय सौरभ की मृत्यु कृषि कार्यो के दौरान हो जाने के कारण मृतक के पिता श्री दिमान सिंह कुर्मी को आर्थिक मदद जारी की गई है। 

दंतएंव मुंहरोग उपचारएंवनिदान 16 जुलाई षिविर को

सेवाभारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में 16 जुलाई को सुबह 11 बजे से  दंातो एंव मुंह के रोग से पीड.ीत मरीजों की जांच एंव चिकित्सा परामर्ष दंत सर्जन डाॅ खुषबू छाबडि.या द्वृारा की जायेगी। सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने ऐसे मरीज जिनके दंातों व मुंह के रोग,दंात के दर्द,मवाद की समस्या, सुजन, गठान, पायरिया,,आडे. तिरछे दांत, टूटे जबडे.या फेक्चर, तंबाकू जनित रोग,बच्चों के दंातों की समस्या, मसूड.ो से खून या मवाद, दंातों में ठंडा गर्म की षिकायत आदि समस्याओं से ग्रस्त मरीज परामर्ष ले सकते है। इस उपचार  षिविर का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन 16 जुलाई को सुबह 10बजे से 12 बजे तक सेवा भारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में करा सकते हैं।


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