नयी दिल्ली, 01 अगस्त, कथित आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग आज उच्चतम न्यायालय में की गयी। पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। श्री शर्मा ने दलील दी कि श्री कुमार ने 2015 के विधान सभा चुनाव के निर्वाचन आयोग को दिये हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी। उन्होंने कहा कि जानकारी छुपाने के आरोप में श्री कुमार की सदस्यता विधान सभा से निरस्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि श्री कुमार ने जान-बूझकर आपराधिक जानकारी हलफनामा में साझा नहीं की है। न्यायालय ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को कर सकती है।
मंगलवार, 1 अगस्त 2017
नीतीश की सदस्यता निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध
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