नई दिल्ली, 10 जनवरी, सरकार ने बुधवार को नेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तीन साल करने के एक संशोधन को मंजूरी दे दी। सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के वैधानिक निकाय के कार्यालय धारकों के कार्यकाल के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया। कैबिनेट ने कार्यकाल की अवधि तय करने के लिए 'नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आर पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेबेरल पाल्सी, मेंटर रिटारडेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीएक्ट 1999' के संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने पर सहमति जताई। इस अधिनियम की धारा 4 (1) व 5 (1) कहती है कि अध्यक्ष या सदस्य अपने इस्तीफे या कार्यकाल की अवधि की समाप्ति पर दूसरे की नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सरकार के एक बयान में कहा गया है, "अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के मौजूदा स्वरूप के अनुसार किसी उपयुक्त उत्तराधिकारी के नहीं मिलने पर अध्यक्ष अपने पद पर अनिश्चितकाल के लिए बने रह सकते हैं।" इसमें कहा गया, "अधिनियम के प्रावधानों में अब प्रस्तावित संशोधन में ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश की गई है और इससे किसी पदग्राही द्वारा उसी पद पर लगातार बने रहने की संभावना खत्म हो जाएगी।"
बुधवार, 10 जनवरी 2018
तीन साल का होगा नेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल
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