आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 59 करोड़ का जुर्माना लगाया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 30 मार्च 2018

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 59 करोड़ का जुर्माना लगाया

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मुंबई, 29 मार्च, हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) पोर्टफोलियो से प्रतिभूति से प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित दिशानिर्देश का पालन नहीं करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को यह जानकारी दी।  एचटीएम प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है। बयान में कहा गया, "यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(आई) के खंड 47ए (1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया है।" आरबीआई बैंकों को एचटीएम से सिक्योरिटीज को बेचने की स्वतंत्रता कुछ शर्तों और डिस्क्लोजर नियमों के तहत देता है।

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