मधुबनी : आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 24 मार्च 2020

मधुबनी : आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु बैठक

---- जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-अपर समाहत्र्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन
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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्याान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आम लोगों को सुनिश्चित कराने के उदेश्य से विभागीय निदेश के आलोक में मंगलवार को श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में स्थानीय थोक विक्रेताओं, व्यापारी संघ के पदाधिकारियों, ई-कार्मर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री सुरेश प्रसाद, अध्यक्ष, थोक विक्रेता संघ, श्री अजीत कुमार, थोक विक्रेता संघ, श्री कैलाश कुमार, आई0टी0सी0 कंपनी के प्रतिनिधि, श्री संजीव कुमार, किराना व्यवसायी संघ, श्री सुमीत कुमार, थोक व्यापारी, श्री चंदन कुमार, तेल, मैदा थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी के कोरेाना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को देखते हुए जनता के हित में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की निगरानी एवं उसकी उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया। उन्होंने सभी स्थानीय थोक विक्रेताओं/व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को खाद्यान्न, खाद्य तेल, दाल, चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। ई0-काॅमर्स के माध्यम से ऑनलाईन ऑर्डर के उपरांत डिलेवरी करने वाले कर्मचाारियों को भी आवश्यक वस्तु/अन्य सामान डिलेवरी करने के पूर्व पूर्णतः हाईजिन एवं स्वच्छता को बनाये रखने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं यथा- गेहूॅं, और गेहूॅ उत्पाद, चावल, चना, आटा(गेहूॅ, चावल एवं चना का), मकई, दलहन, दाल, नमक, गुड़, चीनी सभी प्रकार के खाद्य तेल एवं वनस्पति, बेबी फूड, सोडा, ऐश आदि के थोक/खुदरा विक्रेताओं द्वारा भंडार में उपलब्ध(खुदरा विक्रेताओं के लिए हाॅ या नहीं में) तथा इसके मूल्य का प्रदर्शन करने का निदेश दिया गया, ताकि जनता को आवष्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी होने के साथ-साथ मूल्य की भी जानकारी हो। साथ ही यह भी बताया गया कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 25 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्टाॅक एवं मूल्य प्रदर्शन पट्ट अपनी दुकान पर लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में वस्तुओं के अभाव एवं कालाबाजारी रोकने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 25 आवष्यक वस्तुओं के दैनिक बाजार भाव पर निगरानी रखेंगें तथा अपने क्षेत्र में थोक किराना विक्रेता आदि पर बिहार एसेंसियल आर्टिकल,1977(रि-पब्ल्सिड 1986) के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु विभाग द्वारा दिये गये निदेशों का अक्षरषः पालन करने का निदेश दिया गया। भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में 25 आवश्यक वस्तुओं(चावल, गेहूॅ, गेहूॅ का आटा, चना दाल, तुर/अरहर दाल, उड़द दाल, मुंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, ग्राउंड नट ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सूर्यमुखी तेल, पाम ऑयल, गुड़, चाय, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, मास्क, सेनेटाईजर, एवं हैंडवाश) का दैनिक बाजार भाव के मूल्य का अनुश्रवण प्रत्येक दिन करने का निदेश दिया गया है। जिसके आलोक में दैनिक बाजार भाव का अनुश्रवण कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला में एल0पी0जी0/पेट्राॅल/डीजल के निर्धारित दर एवं मात्रा में उपलब्ध हेतु जिला के आई0ओ0सी0एल0, एच0पी0सी0एल0 एवं बी0पी0सी0एल0 के पदाधिकारियों को एल0पी0जी0 गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर में लाने के पूर्व डिलेवरी ब्याॅय एवं उनके वाहन को पूर्णतः सेनेटाईज कर उपभोक्ताओं को भेजने का निदेश दिया गया।इसके साथ ही सभी पेट्राॅल पंपों पर भी प्रोपर हाईजिन एंड सेनेटाईजेशन को बनाये रखने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया। पेट्राॅल पंप पर आनेवाले उपभोक्ताओं तथा नोट लेने वाले कर्मचारियों को भी हैंड सेनेटाईजर एवं मास्क का प्रयोग करने हेतु निदेश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-अपर समाहत्र्ता द्वारा सभी व्यवसायियों के पदाधिकारियों को दिये गये निदेशों का पालन करने कालाबाजारी एवं जमाखोरी की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बारे में भी जानकारी दी गयी।

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