सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 04 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 4 अप्रैल 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 04 अप्रैल

नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने लगाई रोक

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में अपर कलेक्टर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उपधारा (X)(XVIII) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिले में निवास करने वाली सभी व्यक्तियों तथा अस्थायी तौर से आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण कायम कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर 31 मई 2020 तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।  ज्ञात हो कि किसानों द्वारा फसल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतों में आग लगा दी जाती है जिसे नरवाई जलाना कहते हैं। यह चलन कई बार लोक परिशांति भंग करने की स्थित उत्पन्न करता है तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही इससे आसपास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है उससे किसी आपदा की स्थिति की आशंका बनी रहती है।

मंडी प्रांगण में फल-सब्जी का क्रय-विक्रय शनिवार से पुन:शुरु

कृषि उपज मंडी समिति सीहोर के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भारसाधक अधिकारी मंडी समिति द्वारा मंडी कार्यालय में फल-सब्जी व्यपारियों की बैठक आयोजित कर कृषकों व नागरिकों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए मंडी प्रांगण में फल-सब्जी का क्रय-विक्रय सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शनिवार से पुन: शुरु कर दिया गया। फल-सब्जी मंडी में आने वाले समस्त व्यापारियों, कृषकों व अन्य संबंधित उपस्थितजनों से अपील की गई है के वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन करें।  

जिले में कोरोना पॉजिटिव एक भी व्यक्ति नहीं बाहर से आए हुए व्यक्तियों का किया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण

sehore news
नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण बीमारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं एवं राज्य स्तर पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूर्ण गंभीरता से किए जा रहा है। जिले में 03 अप्रैल को 38 कार्यरत दलों द्वारा 220 गांव में कुल 1580 नागरिक देखे गए हैं। जिले में नोवल कोरोना वायरस की स्थिति के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 03 अप्रैल 2020 की स्थिति में विदेश भ्रमण कर जिले में आए हुए यात्रियों की संख्या 202 है जिसमें से सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसी प्रकार 03 अप्रैल को अन्य राज्यों से आए हुए यात्रियों की संख्या 104 तथा कुल 2656 है जिनमें सभी का परीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 03 अप्रैल को अन्य जिलों से आए हुए यात्रियों की संख्या 1326 तथा कुल 11174 है जिनमें सभी का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। 03 अप्रैल को होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्तियों की संख्या 1430 है तथा कुल होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्तियों में 13980 शामिल हैं। डॉ तिवारी ने बताया कि जांच के लिए कुल 19 सेंपल भेजे गए हैं जबकि 3 अप्रैल तक आईसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या 11 है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या संख्या शून्य है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा टेलीमेडिसिन मो.नंबर 07562-401259 जारी किया गया है जिसमें होम क्वारेंटाअर्न किए गए व्यक्ति व्हाटसएप, ऑडियो काल, वीडियो काल एवं zoom/skype के माध्यम से संपर्क कर चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नं. 9893635076 पर संपर्क कर नोवल कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।    

लॉक डाउन के दौरान ई-मेल, ई-ऑफिस मान्य

राज्य शासन ने निर्देश जारी किये हैं कि ई-मेल, ई-आफिस और एनआईसी से जारी आदेश, पत्राचार, स्वीकृति एवं पत्राचार को मान्य किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समस्त कार्यालय 14 अप्रैल 2020 तक लॉक डाउन होने के कारण 15 अप्रैल 2020 तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफिशियल ई-मेल, ई-ऑफिस एनआईसी से जारी आदेश, पत्राचार, स्वीकृति को भौतिक आदेश, स्वीकृति, पत्राचार के समान मान्य होंगे।

उज्जवला लाभार्थी अप्रैल से जून तक फ्री में रिफिल करा सकेंगे तीन सिलेण्डर

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी उपभोक्ताओं के लिए अगले तीन महीने यानी 1 अप्रैल  से 30 जून  तक तीन मुफ्त रिफिल देने की घोषणा की है। एक उज्ज्वला ग्राहक प्रति माह एक सिलेंडर का हकदार है। उज्ज्वला लाभार्थी अंतिम रिफिल प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकता है। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिंक किए गए बैंक खाते मेंए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एक रिफिल लागत की पूरी राशि 5 अप्रैल तक अग्रिम तौर पर हस्तांतरित की जाएगी। एक सिलिंडर लेने के पश्चात ही दुसरे महीने में दूसरी रिफिल की पूरी लागत राशि अग्रिम तौर पर हस्तांतरित की जाएगी। रिफिल की बुकिंग पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आईवीआरएस या अन्य माध्यम से की जाएगी। ग्राहक को रीफिल प्राप्ति के बाद उसके रजिस्टर्ड मोबईले नंबर पर प्राप्त ओटीपी एजेंसी को प्रदान करना होगा 

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालनार्थ कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी के कारण निर्मित आपात स्थिति में लॉकडाउन अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगजनों के सरंक्षण एवं सुरक्षा के लिए उनकी समस्याओं एवं परामर्श हेतु सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र सीहोर द्वारा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के परामर्श हेतु प्रशासनिक अधिकारी अंकिता ठाकुर-7999622791, पीएंडओ श्री डी.डी.नागले-8982191701, सीनियर फिजियोथैरेपी डॉ धर्मेन्द्र ताम्रकार-9425026905, ऑडियोलाजिस्ट श्री नवलकिशोर मालवीय-9300569092, स्पेशल एजुकेटर- सुश्री उमा दीक्षित-9340372320 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें। 

कोरोना संकट से निपटने सम्पूर्ण समाज को सहयोग का संदेश दें धर्मगुरू - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी धर्म गुरुओं से आग्रह किया है कि वे अपना संदेश न केवल अपने अनुयायियों को बल्कि पूरे समाज को दें, जिससे हम जल्दी से जल्दी कोरोना जैसे वैश्विक संकट से बाहर निकल सकें। वे उनसे प्रशासन को पूरा सहयोग करने को भी कहें। उनका संदेश सबके लिए बहुमूल्य एवं प्रेरणादायी होगा। सभी मिलकर कोरोना संकट को समाप्त कर देंगे।  मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में उपस्थित सभी समाजों के धर्मगुरुओं से कोरोना संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मगुरूओं का समाज पर पर्याप्त प्रभाव होता है। उनकी बात लोग मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में धर्मगुरू जनता को प्रेरित करें तथा उनका मनोबल बढ़ाएं। स्वास्थ्य आदि विभागों के जो लोग जनता को बचाने का कार्य कर रहे हैं, वे भगवान जैसे हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। धर्मगुरूओं ने कोरोना संकट से प्रभावी रूप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री  और सरकार के प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री के आह्वान को बनाएं सफल-  मुख्यमंत्री ने धर्मगुरूओं से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनिट तक अपने घरों के दरवाजों, बालकनी में दीपक, मोमबत्ती, मोबाईल फ्लैश लाईट जलाने के आह्वान को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे 4 अप्रैल को रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोरोना संकट से निपटने के लिए जी-जान से प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने के प्रमुख दो हथियार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रधानमंत्री के आव्हान पर पूरा देश कर रहा है। मध्यप्रदेश में भी इनका कड़ाई से पालन हो रहा है।

जनता को नहीं होने देंगे कोई तकलीफ - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट में प्रदेशवासियों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। प्रदेश में तीन माह का उचित मूल्य राशन (गेहूँ) 97.5 लाख लोगों को दिलवाया गया है। शीघ्र ही दो महीने का चावल भी दिलवाया जाएगा। प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को 430 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है। बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लिए तथा अन्य सहूलियत के रूप में हितग्राहियों को 589 करोड़ रूपए ऑनलाईन ट्रांसफर किए गए हैं। निर्माण श्रमिकों को एक-एक हजार रूपए उनके खातों में भिजवाए गए हैं। मकान मालिकों से कहा गया है कि वे किराएदारों से कोरोना संकट के दौरान मकान खाली न कराएं। फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने श्रमिकों को वेतन दिए जाने के साथ ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी करें। किसान क्रेडिट कार्ड, सम्पत्ति कर तथा वृत्ति कर के भुगतान की तिथि को भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।

स्वास्थ्यकर्मी भगवान जैसे-  मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागीय अमला अपनी जान पर खेलकर लोगों को कोरोना संकट में सहायता कर रहा है। हर समुदाय के लोगों द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान होना चाहिए। उनसे दुर्व्यवहार किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका अभिनंदन करें, उत्साह बढ़ाएं। वे योद्धा हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। वे ईश्वरतुल्य हैं। इंदौर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है।

आगामी त्योहार घर पर रहकर ही मनाएं-  मुख्यमंत्री ने धर्मगुरूओं से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को संदेश दें। इससे समाज को ताकत मिलेगी तथा मनोबल बढ़ेगा। जिस प्रकार जनता द्वारा रामनवमी, नवरात्रि का पर्व घर पर रहकर ही मनाया, उसी प्रकार आगामी त्योहार महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, शब्बे बारात आदि पर लोग घर पर रहकर ही पूजा एवं इबादत करें। जब तक कोरोना संकट हैं, घर को ही पूजाघर तथा इबादतगाह बना लें। योग, व्यायाम, पूजा तथा इबादत के माध्यम से आंतरिक शक्ति बढ़ाएं। इसके लिए समय बहुत कम मिलता है।

इंसानियत जीतेगी, कोरोना हारेगा-  मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से बचाव एवं उपचार की अच्छी व्यवस्था है। हम शीघ्र ही कोरोना टेस्ट क्षमता एक हजार प्रतिदिन तक ले जाएंगे। इसके अलावा मास्क, पीपीई किट्स आदि भी पर्याप्त मात्रा में है। हमारी पीपीई किट की गुणवत्ता को डी.आर.डी.ओ. द्वारा मान्यता  प्रदान की गई हैं। हम प्रतिदिन चार हजार पीपीई किट बना रहे हैं तथा शीघ्र ही अन्य प्रदेशों को देने की स्थिति में आ जाएंगे।उन्होंने कहा कि आप सभी के प्रयासों से इंसानियत जीतेगी, कोरोना हारेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी संभागों से धर्मगुरूओं द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी धर्मगुरूओं से प्राप्त सुझावों को ध्यान से सुना तथा कहा कि उन पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग के माध्यम से कोरोना संबंधी टेस्टिंग का कार्य किया जाएगा। बाहर से आए मजदूरों के लिए भी राशन एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। फसल कटाई के लिए किसानों को हार्वेस्टर आदि की अनुमति रहेगी। कटाई का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें। जो लोग कोरोना संकट में तैनात हैं, उनकी सेकण्ड लाईन भी तैयार की जा रही है।

क्रमांक 629/2020                             

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