विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 15 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 15 जून 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 15 जून

वार्ड 7 के अखलेश राजपूत ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली


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विदिशा: आगामी नगरीय निकाय चुनावों के वार्ड प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही भाजपा को गहरा झटका लगा है। वार्ड 7 के लोकप्रिय भाजपा नेता अखलेश राजपूत जो भाजपा के संभावित उम्मीदवार की सूची में भी शामिल थे ने आज भाजपा का दामन छोड़कर विधायक शशांक भार्गव,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय कटारे, पूर्व पार्षद नवनीत कुशवाह, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष वैभव भारद्वाज, जिला कांग्रेस सचिव धर्मेंद्र यादव के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक भार्गव ने कहा भाजपा की नीतियों से आमजनता के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का भी मोह भंग हो चुका है। अखलेश राजपूत ने बताया भाजपा में पैसे वाले लोगों का बोलबाला है छोटे कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है।भाजपा की तानाशाही पूर्ण नीति के कारण उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है।


नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 : निकाय क्षेत्रों में बुधवार को 30 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए


नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के तहत आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य विदिशा जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में नियत समयावधि तक किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि विदिशा जिले के निकाय क्षेत्रों में बुधवार 15 जून को कुल 30 निर्देशन पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत किए गए है। जिले में निकाय क्षेत्रवार प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जानकारी इस प्रकार से है। विदिशा नगरपालिका में नौ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए है जिसमें से चार पुरूष व पांच महिलाओं के द्वारा दाखिल किए गए हैं इसी प्रकार नगरपालिका बासौदा में चार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए है ये सभी महिला अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किए गए है। सिरोंज नगरपालिका अंतर्गत कुल चार अभ्यर्थियों के द्वारा बुधवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए है जिसमें तीन पुरूष व एक महिला अभ्यर्थी शामिल है। जिले की तीन नगर परिषदों में बुधवार को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार से है। कुरवाई में कुल 11 नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुए है जिसमें से पांच पुरूष और छह महिला अभ्यर्थियों के द्वारा तथा लटेरी नगर परिषद में कुल दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए है यहां एक पुरूष और एक महिला अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गय है। गौरतलब हो कि नगर परिषद शमशाबाद में बुधवार को एक भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार बुधवार को प्रथम चरण के तहत सम्पन्न होने वाले मतदान हेतु कुल 13 अभ्यर्थियों के द्वारा जबकि द्वितीय चरण के तहत सम्पन्न होने वाले मतदान क्षेत्र की निकायों के लिए कुल 17 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए है। ज्ञातव्य हो कि प्रथम चरण के तहत नगरपालिका विदिशा व बासौदा में, तथा द्वितीय चरण में नगरपालिका सिरोंज व तीनो नगर परिषद क्रमशः कुरवाई, शमशाबाद, लटेरी में मतदान सम्पन्न होगा। 


कलेक्टर श्री भार्गव ने निकाय क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बुधवार को नगरपालिका एवं नगर परिषद क्षेत्रों का भ्रमण कर निकाय निर्वाचन हेतु चिन्हित स्ट्रांग रूमों एवं मतगणना कक्षो का बारीकी से जायजा लिया और व्यवस्थाओं के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम व मतगणना कक्षो में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है की नहीं इत्यादि के अलावा अन्य प्रबंधों का अवलोकन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने भ्रमण कर जायजा लिया है। कलेक्टर श्री भार्गव के साथ पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने भी स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने वाले प्रबंधो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव एवं पुलिस अधीक्षक डॉ शुक्ला ने आज बुधवार को संयुक्त रूप से नगरीय निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज के अलावा नगर परिषद क्रमशः कुरवाई, लटेरी एवं शमशाबाद में पहुंचकर स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्षो का जायजा ही नहीं लिया बल्कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार कार्यो के संपादन उपरांत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए है। निरीक्षण भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य विभागो के अधिकारी साथ-साथ मौजूद रहें। 


अभ्यर्थियों के लिए मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजन की तिथियां जारी


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण सुगमता से जिले में उपलब्ध कराए जाने हेतु विशेष पहल की गई है जिसके तहत विकासखण्ड स्तरों पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों में लंबी अवधि पश्चात् चारो सीटो का मतदान एवं मतगणना मतपत्रों एवं मतपेटी से की जानी है। मतदान उपरांत मतगणना भी मतदान केन्द्रों पर आयोग के दिशा निर्देशानुसार सम्पन्न होगी। अभ्यर्थीगणों द्वारा मतदान एवं मतगणना के संबंध में समय-समय पर विभिन्न जिज्ञासायुक्त पूछताछ विभिन्न स्तरों पर की जा रही है को ध्यानगत रखते हुए सभी अभ्यर्थियों को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण हरेक पहलुओं से अवगत कराने हेतु खण्ड स्तरों पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में सहायक रिटर्निंग आफीसर क्लस्टर पर एक मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशासकीय अधिकारी या एआरओ उपस्थित रहेंगे। खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले इन प्रशिक्षणों में तहसीलदार, एसडीएम की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई है। खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण नियत तिथि को सांय चार बजे से पांच बजे तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं एआरओ क्लस्टर का प्रशिक्षण दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मतदान दलों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से भिन्न होकर केवल व्यवहारिक बिन्दुओं पर आधारित होगा। साथ ही अभ्यर्थीगणो की शंकाओ का निवारण मौके पर शत प्रतिशत किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या फिर अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को मतदान, मतगणना एवं निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी प्रदाय की जाएगी इसके लिए प्रत्येक विकासखण्ड अंतर्गत एआरओ के क्लस्टर तथा खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजन की तिथियां निम्नानुसार है विदिशा, नटेरन एवं सिरोंज तीनों विकासखण्डों एक साथ  उपरोक्त प्रशिक्षण 18 एवं 19 जून को आयोजित किया गया है। बासौदा विकासखण्ड में 20 एवं 21 जून को जबकि कुरवाई, लटेरी एवं ग्यारसपुर विकासखण्ड में अभ्यर्थियों के लिए मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण एक साथ 27 एवं 28 जून को विकासखण्ड के नियत स्थलों पर आयोजित किया गया है।


प्रशिक्षण का एजेण्डा : अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण के बिन्दु

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के दौरान प्रचार- प्रसार प्रतिषेध रहने के संबंध में। मतदान, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति । मतदान, मतगणना के दौरान मतदान ध् मतगणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था । चैलेन्ज वोट की प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी । टेण्डर वोट की प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी । अंधे, अशक्त मतदाता की घोषणा पर साथी के माध्यम से मतदान । मतदाता जब पहचान स्थापित होने तथा अमिट स्थायी लगवाने के बाद मतदान न का विनिश्चय कर प्रक्रिया । मतदाता को जारी सभी मतपत्र मतपेटी में न डालने की त्रुटि पर कार्यवाही करने, मतपत्र लेखा में उल्लेखित मतपेटी में डाले गये मत एवं मतपेटी में पाये गये मतों की भिन्नता की स्थिति में प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया, संदेहास्पद मतों का निराकरण, पुनर्गगणना आदि की जानकारी दी जाएगी। 


अतिरिक्त बिन्दु

मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेजों की जानकारी । मतदान केन्द्र एवं आवश्यक व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान वह परिस्थितियों जिनके उत्पन्न होने पर ही मतदान एवं मतगणना स्थगित की जावेगी । आदर्श आचरण संहिता - अभ्यर्थियों के लिए मतदान केन्द्र के अंदर मोबाईल का प्रतिबंध, धूम्रपान का प्रतिबंधित होना । अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार- प्रसार, वाहन रैली की अनुमति 48 घण्टे की अवधि में अभ्यर्थी के वाहन की अनुमति । भा. दं. वि. की धारा 171 के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध ।  मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध इत्यादि से अवगत कराया जाएगा।


मास्टर ट्रेनर्सो का व्यवहारिक प्रशिक्षण व्हीसी के माध्यम से 17 को


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को जिले में सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण एवं अभ्यर्थियो का व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षण के पूर्व समस्त मास्टर ट्रेनर्स तथा रिटर्निंग आफीसरों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार एवं रिटर्निंग आफीसर के लिए विकासखण्ड स्तरों पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण शुक्रवार 17 जून को आयोजित किया गया है यह प्रशिक्षण पूर्वान्ह 11 बजे से शुरू होगा। विदिशा विकासखण्ड के रिटर्निंग आफीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स  नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में मौजूद रहेंगे वही शेष अन्य विकासखण्डो के रिटर्निंग आफीसर व मास्टर ट्रेनर्स वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित होंगे वहीं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी संवाद कर प्राप्त कर सकेंगे। 


377 में से 368 शिकायतों का निराकरण हुआ, संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराने पर सुश्री हुमा हुजूर प्रदेश में पांचवे स्थान पर


सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु की गई विशेष पहल अनुसार खाद्य विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री हुमा हुजूर ने संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराने के मामले में विभाग की जारी एल-वन स्तर के अधिकारियों की सूची में पांचवा स्थान हासिल किया है। गौरतलब हो कि माह मई की वरिष्ठता सूची क्रम विभाग के द्वारा जारी की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि ग्यारसपुर अनुविभाग क्षेत्र में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री हुमा हुजूर के द्वारा एक माह की अवधि में कुल दर्ज 377 शिकायतो में से 368 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराया है। गौरतलब हो कि खाद्य विभाग में लंबित शिकायतो के निराकरण हेतु प्रदेश स्तरीय टॉप टेन में स्थान हासिल करने वालो की सूची जारी की गई है। जिसमें इस माह जारी सूची अनुसार सुश्री हुमा हुजूर के द्वारा माह मई 2022 की जारी सूची में प्रदेश स्तर पर पांचवा स्थान हासिल किया है। वहीं अपै्रल माह की स्थिति में जारी प्रदेश स्तरीय एल-वन स्तर अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में सुश्री हुमा हुजूर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 


108 एवं जननी एंबुलेंस वाहन चालकों की बैठक संपन्न


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मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह के निर्देशन में जिले में संचालित 108 एवं जननी एंबुलेंस के वाहन चालकों की बैठक सीएमएचओ कार्यालय में आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में 108 एवं जननी एंबुलेंस संचालकों एवं वाहन चालकों को बताया गया कि वह स्वास्थ्य संबंधी मामलों में मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े इसका विशेष ध्यान रखें। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी एएमटी एवं पायलट को वाहन संचालन एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों तक पहुंचने की नियमावली के बारे में समझाइश दी गई। इसके साथ ही बताया गया कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों को संतुष्टि पूर्वक घर से संस्था एवं संस्था से घर सुरक्षित पहुंचाने का कार्य मानवीय तरीके से किया जाए एवं किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो साथ ही यदि किसी भी कीमत पर वाहन पूरी तरह से गांव में पहुंचने में असमर्थ हो तो मामलों एवं परिजनो को उस विषय को विस्तार से समझाते हुए संतुष्ट किया जाए मरीजों को छोड़ने के पश्चात मरीज के अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में हस्ताक्षर अवश्य कराए जाएं। सभी संस्था से घर एवं घर से संस्था लाने ले जाने वाले मामलों की विस्तारपूर्वक जानकारी रखी जाए।


निर्वाचन सामग्री प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रित


म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग  दिये गये निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2022 हेतु मतदान सामग्री के वितरण एवं प्राप्ति के समय वाटर प्रूफ टेंट शामियाना, लाईट माईक, साउन्ड फर्नीचर सहित अन्य कार्यों के संपादन हेतु  निविदाऐं  सोमवार 20 जून 22  की दोपहर  2रू30 बजे तक आमंत्रित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक निविदा करता निविदाकर्ता  प्रपत्र  20 जून 22 दोपहर 12 बजे तक रूपये 100ध् चालान से लेखा शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं 02 चुनाव 800 अन्य प्राप्तियों में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त कर  निविदाकार को धरोहर राशि 5 हजार रुपए का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। निविदा शर्त एवं वाटर प्रूफ टेंट शामियाना लाईट माईक, साउन्ड फर्नीचर की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाऐं निविदाकर्ताओं के समक्ष सोमवार 20 जून 22 सांयकाल 4 बजे खोली जावेगी। निविदा के संदर्भ में अन्य विस्तृत जानकारी बेबसाइट www.vidisha.nic.in  पर देखी जा सकती है।


पर्यावरण, प्रकृति एवं संसाधनों का सम्मान होना चाहिए- कर्नल अरविंद राणा

  • 14 मध्यप्रदेश बटालियन एनसीसी विदिशा का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ

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विदिशा। एसएटीआई डिग्री एवं पालीटेक्निक कॉलेज में 14 मध्यप्रदेश बटालियन एनसीसी विदिशा का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 14 जून 2022 से 23 जून 2022 तक प्रारंभ हो गया है। केम्प के ओपनिंग एड्रेस में कैंप कमाण्डेन्ट कर्नल श्री अरविंद राणा ने कैडेटस को प्रेरित करते कहा कि पर्यावरण, प्रकृति एवं संसाधनों का सम्मान होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करना, फोटो खिंचवाने के लिए पौधों को लगाना ठीक नहीं है। हमारे जल स्रोतों को और पृथ्वी को प्लास्टिक एवं गंदगी से प्रदूषित न करना हमारी जीवन शैली का अंग होना चाहिए। प्रकृति को संरक्षित करते हुए उसे सम्मान देना चाहिए। कैडेटों को ट्रेनिंग के प्रति जागरूक कर प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शरीर एवं मस्तिष्क में  अपार शक्ति है। इसकी सहनशक्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते, हम शरीर से जितना अधिक कार्य लेते हैं शरीर उतना कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है और मजबूत होता है। फौजी 52 डिग्री तापमान वाले राजस्थान में बड़े ही सीमित पानी के साथ कार्य करते हैं। यह निश्चित रूप से शरीर की क्षमता के कारण संभव है। आज कैडेटों को कैप्टन संजीव माथुर द्वारा एनसीसी संगठन की जानकारी दी गई। पीआई स्टाफ द्वारा ड्रिल एवं मैप रीडिंग की जानकारी भी दी गई। कैंप में प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्री यश छिब्बर, सूबेदार मेजर श्री विनोद सिंह, कैप्टन श्री सतीश शर्मा, लेप्टी. श्री भरत चौधरी, लेप्टी. विनीता प्रजापति, सेकंड अधिकारी श्री हेमन्त श्रीवास्तव, श्री लखन लाल कुशवाह, रश्मि पाठक, थर्ड ऑफिसर  श्री मनोज शर्मा, श्री अनिल सोनी सहित 6 जेसीओ, 13 एनसीओ और 578 कैडेट उपस्थित रहे।


कीटनाशक लायसेंस निलंबित


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पीके चौकसे ने आदेश जारी कर विदिशा के खरी फाटक रोड स्थित मैसर्स राठौर कृषि सेवा केंद्र एंड एग्री क्लिनिक का कीटनाशक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की है। उप संचालक श्री चौकसे ने बताया कि खरी फाटक रोड स्थित राठौर कृषि सेवा केंद्र एंड एग्री क्लीनिक की कीटनाशक औषधी विक्रय दुकान से कीटनाशक निरीक्षक द्वारा कीटनाशक औषधि का नमूना लिया गया जो कि कीटनाशक प्रयोगशाला जबलपुर से विश्लेषण के पश्चात अमानक पाए जाने के फलस्वरूप कीटनाशक औषधि विक्रेता एवं निर्माता कंपनी को कार्यालयीन आदेश द्वारा विक्रय प्रतिबंध लगाया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कीटनाशक औषधि विक्रेता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं अमानक विक्रय करने के फलस्वरूप कीटनाशक विक्रेता मैसर्स राठौर कृषि सेवा केंद्र एंड एग्री क्लीनिक का कीटनाशक लाइसेंस कीटनाशी अधिनियम के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 


सिरोंज विकासखंड के तीन कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पीके चौकसे ने सिरोंज विकासखंड में संचालित 3 कीटनाशक औषधि विक्रय दुकानों में कीटनाशक औषधि की जांच उपरांत अमानक पाए जाने पर कीटनाशक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उप संचालक श्री चौकसे ने बताया कि विकासखंड सिरोंज, रैदास पथ, हाजीपुर में मेसर्स एग्रीकल्चर कंसलटेंसी कीटनाशक औषधी विक्रय दुकान से कीटनाशक निरीक्षक सिरोंज द्वारा कीटनाशक औषधि का नमूना लिया गया जो कीटनाशक प्रयोगशाला फरीदाबाद से विश्लेषण पश्चात अमानक पाए जाने के फलस्वरुप कीटनाशक औषधि विक्रेता एवं निर्माता कंपनी को कार्यालय आदेश द्वारा विक्रय प्रतिबंध लगाया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कीटनाशक औषधि विक्रेता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके  फलस्वरूप कीटनाशक विक्रेता मैसर्स एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी रैदास पथ, हाजीपुर, सिरोंज का कीटनाशक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं मेसर्स अतुल कृषि सेवा केंद्र, मंडी रोड, सिरोंज की कीटनाशक औषधि विक्रय दुकान से कीटनाशक औषधि का नमूना लिए जाने के उपरांत अमानक पाए जाने पर कीटनाशक औषधि विक्रेता एवं निर्माता कंपनी को विक्रय प्रतिबंध लगाने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कीटनाशक औषधि विक्रेता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं अमानक औषधि विक्रय करने के फलस्वरुप कीटनाशक विक्रेता अतुल कृषि सेवा केंद्र, मंडी रोड, सिरोंज का कीटनाशक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी प्रकार सिरोंज विकासखंड के ग्राम बामोरीशाला में मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र की कीटनाशक औषधि विक्रय दुकान से भी कीटनाशक औषधि का नमूना लिए जाने के उपरांत अमानक पाया गया। जिसके फलस्वरूप कीटनाशक औषधि विक्रेता एवं निर्माता कंपनी को विक्रय प्रतिबंध लगाया गया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कीटनाशक औषधि विक्रेता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं अमानक औषधि विक्रय करने के फलस्वरूप कीटनाशक विक्रेता किसान कृषि सेवा केंद्र ग्राम बामोरीशाला विकासखंड सिरोंज का कीटनाशक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


मत्स्याखेट पर आज से प्रतिबंध


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले में आज 16 जून से  16 अगस्त तक के लिए मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री संतोष दुबे ने बताया कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) अधिघोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय या विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित  किया गया है। जारी आदेश व  नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री संतोष दुबे ने बताया कि मछली पालन विभाग के ज्ञापन  अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बन्द ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः बन्द रहेगा। बन्द ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट ध् परिवहन ध् क्रय-विक्रय ऽ आदि कार्य करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों एवं शासन निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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