सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 07 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 7 जून 2022

सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 07 जून

कांग्रेस के संगठन प्रभारी आज मिलेंगे नगर निकाय के दावेदारों से

  • जिला कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर दी मृदुल तोमर को श्रद्धांजली

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सीहोर। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यालय  पर जिला कांग्रेस के महामंत्री मृदुल तोमर के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. बलवीर तोमर की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजली अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महामंत्री श्री तोमर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजली अर्पित की। श्रद्धांजली कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष डॉ. तोमर ने कहा कि श्री तोमर कांग्रेस के एक बहादुर सिपाही थे और विपरित परिस्थितियों में लगातार संघर्ष करने की कला थी।  उन्होंने बताया कि कांग्रेस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने बताया कि बुधवार को दोपहर एक बजे जिला कांग्रेस संगठन और नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी रामवीर सिंह सिकरवार चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों से संपर्क करेंगे। डॉ. तोमर ने बताया कि शहर के बस स्टैंड स्थित जिला कांग्रेस कमेटी  में सभी इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा लेकर संपर्क कर सकते है। 


महिलाओं ने की वार्ड क्रमांक 12 में सड़क निर्माण की मांग 


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सीहोर । बड़ी ग्वालटोली छोटी ग्वालटोली के नागरिक सड़क पानी बिजली नाली नहीं होने के कारण हैरान परेशान हैं। नागरिकों को सड़क नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिलाओं ने इस समस्या से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है और वार्ड क्रमांक 12 में सड़क निर्माण की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे नागरिकों में रमेश विश्वकर्मा जगदीश प्रसाद दिनेश विश्वकर्मा गोकुल विश्वकर्मा नन्नू लाल यादव जगदीश विश्वकर्मा संतोष यादव लक्ष्मी नारायण यादव सुरेश यादव दुर्गा प्रसाद पुष्पा रेखा शांति बाई विनीता बाई जितेंद्र विश्वकर्मा मदन लाल यादव ईश्वरी विश्वकर्मा प्रीतम विश्वकर्मा भगवती भाई भाई प्रदीप यादव रेखा यादव सौरभ विश्वकर्मा राम दुलारी यादव सहित अन्य नागरिक सम्मिलित रहे।

नाम निर्देशन के लिए 06 जून 2022 को 7681 अभ्यर्थियों ने जमा किये नामांकन पत्र


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 06 जून 2022 को सीहोर जिले में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पंच एवं सरपंच पद के लिए कुल 7681 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। नाम निर्देशन के लिए सीहोर (मुख्यालय) से जिला पंचायत सदस्य के लिए पुरूषों के 31 एवं महिलाओं के 32 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।


सीहोर जनपद के नामांकन

सीहोर जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 29, महिलाओं के 20 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। सरपंच पद के लिए पुरूषों के 152, महिलाओं के 149 नामांकन प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंच के लिए पुरूषों के 732, महिलाओं के 758 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।


इछावर जनपद के नामांकन

इछावर जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 26, महिलाओं के 30 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। सरपंच पद के लिए पुरूषों के 91, महिलाओं के 102 नामांकन प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंच के लिए पुरूषों के 304, महिलाओं के 373 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।


नसरूल्लागंज जनपद के नामांकन

नसरूल्लागंज जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 40, महिलाओं के 32 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। सरपंच पद के लिए पुरूषों के 95, महिलाओं के 115 नामांकन प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंच के लिए पुरूषों के 505, महिलाओं के 589 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।


आष्टा जनपद के नामांकन

आष्टा जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 38, महिलाओं के 49 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। सरपंच पद के लिए पुरूषों के 153, महिलाओं के 155 नामांकन प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंच के लिए पुरूषों के 963, महिलाओं के 985 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।


बुधनी जनपद के नामांकन

बुधनी जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 26, महिलाओं के 26 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। सरपंच पद के लिए पुरूषों के 103, महिलाओं के 88 नामांकन प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंच के लिए पुरूषों के 383, महिलाओं के 507 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। 


प्रेक्षक श्री खरे ने किया सीहोर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी जनपद के आरओ एवं एआरओ सेंटर का निरीक्षण किया

  • निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक श्री खरे ने नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा की कार्यवाही देखी

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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सीहोर जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री प्रदीप खरे (सेवानिवृत्त आईएएस) ने बुधनी जनपद की अनेक ग्राम पंचायतों में रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सीहोर, नसरूल्लागंज एवं बुधनी जनपद के रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सेंटर में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की कार्यवाही देखी। उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से संवीक्षा के दौरान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। प्रेक्षक श्री खरे ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्ह आबंटन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। प्रेक्षक श्री खरे 10 जून 2022 तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तथा निर्वाचन संबंधी गतिविधियों का जायजा लेंगे। प्रेक्षक श्री खरे क्रीसेन्ट सर्किट हाउस में ठहरे हुए है। चुनाव संबंधी शिकायतें एवं सूचनाएं देने के लिए प्रेक्षक श्री खरे के मोबाइल नंबर 9425085107 पर सम्पर्क कर सकते है। निरीक्षण के दौरान सीहोर, नसरूल्लागंज एवं बुधनी के सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।


 चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए प्रेक्षक के मोबाइल नम्बर पर करें सम्पर्क


त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु सीहोर जिले के लिए श्री प्रदीप खरे (सेवानिवृत्त आईएएस) को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक श्री खरे क्रीसेन्ट सर्किट हाउस में ठहरे हुए है एवं 10 जून 2022 तक जिले के समस्त क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। चुनाव संबंधी शिकायतें एवं सूचनाएं देने के लिए प्रेक्षक श्री खरे के मोबाइल नंबर 9425085107 पर सम्पर्क कर सकते है।


चुनाव संबंधी शिकायतें प्रेक्षक के मोबाइल नम्बर पर की जा सकती है


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सीहोर जिले के लिए श्री प्रदीप खरे (सेवानिवृत्त आईएएस) को प्रेक्षक बनाया गया है। प्रेक्षक श्री खरे क्रीसेन्ट रेस्ट हाउस में ठहरे हुए है। चुनाव संबंधी शिकायतें एवं सूचनाएं देने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9425085107 पर सम्पर्क कर सकते है।


आयोग की अनुमति बिना उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार नहीं बदलें


सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी हो चुका है। ऐसी स्थिति में किसी भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के प्रभार में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जाये।श्री सिंह ने कहा है कि शासन द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने की अवस्था में भी आयोग के अनुमोदन के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रभार से मुक्त रखा जाये।


जिला स्तरीय अधिकारियों को व्ही. सी. के माध्यम से प्रशिक्षण 8 जून को


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को 8 जून को अपरान्ह 4 से 6 बजे तक व्ही.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारियों की भूमिका एवं कर्त्तव्य और मतपेटी से निर्वाचन की प्रक्रिया और मतदान दिवस की व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में जिले के निर्वाचन अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), मास्टर ट्रेनर्स और नोडल ऑफिसर (प्रशिक्षण) शामिल होंगे। आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, जिला/ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स तथा अन्य अधिकारी/ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे।


मतपत्र म्रुद्रण कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्र म्रुद्रुण का कार्य के लिउ ई-निविदा आमंत्रित की गई है। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने जानकारी में बताया की मतपत्र प्रिटिंग कार्य के लिए आंमहित्रत निविदाओं को खोलने के लिए एवं उनका परिक्षण करने के लिए टीम का गठन किया गया है। गठित टीम में उप निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रजेश सक्सेना, जिला कोषालय अधिकारी श्री आर.के.जाटव, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री संजय जोशी, जिला रोजगार अधिकारी श्री श्याम धुर्वे और जिला ई-गवर्नेश श्री गौरव बंसल को टीम में शामिल किया गया हे।


निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचन की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश


राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। वीडियोग्राफी नाम निर्देशन-पत्र लिये जाने के दौरान, विशेषकर नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिन, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा के दौरान, प्रचार-प्रसार के अन्तिम दिवस को, रैली, जुलूस आदि के दौरान, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच के दौरान, राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएँ, मतदाताओं को धमकाने, डराने संबंधी शिकायतें, मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी शिकायतें, जैसे- पैसा, साड़ी, धोती, कम्बल इत्यादि का वितरण, ई.व्ही.एम. की तैयारी तथा रेण्डमाइजेशन के दौरान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जैसे महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार पर एवं अन्य खर्चों की निगरानी के लिए, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डी.एम.एम. की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान और अन्य अवसरों तथा घटनाओं की वीडियोग्राफी, जिसे आवश्यक समझा जाए, जरूर कराएँ।


आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती किया जाए:-आयोग


आदर्श आचरण संहिता का गंभीरता से अध्ययन कर लें। समझाइस और जरूरत पड़ने पर सख्ती से आदर्श आचरण संहिता लागू करें। विशेष प्रकरणों में अनुमति का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर और एसपी को दिये। श्री सिंह ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिये समुचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन-पत्र ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। श्री सिंह ने बताया कि 18 जुलाई को पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो जाएगी।


दो चरणों में होंगे नगरीय निकाय निर्वाचन

आयुक्त श्री सिंह ने बताया कि दो चरणों में नगरीय निकायों का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र 18 जून तक लिये जाएंगे। संवीक्षा 20 जून को होगी और अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को और द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण की मतगणना और परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को, दूसरे चरण की मतगणना और परिणामों की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। मतदान ईव्हीएम के माध्यम से होगा। श्री सिंह ने बताया कि 49 जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया होगी। तीन जिले अलीराजपुर, मण्डला और डिण्डौरी का कार्यकाल पूरा नहीं होने से यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित नहीं है। पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान पहली बार किया गया है। पेड न्यूज की रोकथाम के लिये जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटियों का गठन और बैठक कराना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से एक महीने में लेखा व्यय जरूर ले लें।श्री सिंह ने कहा कि स्टेंडिंग कमेटी की बैठक समय-समय पर जरूर करें। ईव्हीएम स्ट्राँग रूम की सुरक्षा, सीसीटीव्ही निगरानी आदि के संबंध में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दें। शस्त्र लायसेंस निलंबन, सम्पत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण और सीआरपीसी के अंतर्गत प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर उसका पालन सुनिश्चित करायें। अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही प्रभावी ढंग से करें।


कलेक्टर, एसपी एक साथ भ्रमण करें

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि वल्नरेवल क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी साथ में भ्रमण करें, जिससे मतदाताओं में शांतिपूर्ण मतदान के प्रति विश्वास पैदा हो। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करें। निर्वाचन क्षेत्र में रैली, जुलूस, सभा आदि का आयोजन सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से ही हो। कंट्रोल रूम एवं शिकायत निवारण सेल की स्थापना करें। निर्वाचन की महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी जरूर करवायें।


सम्पत्ति विरूपण पर की जाएगी दण्डनीय कार्यवाही


जिले के नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नही करने के आदेश दिए है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है। जारी आदेशानुसार चुनाव प्रसार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई दल के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन के समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।


नगरीय निर्वाचन एवं पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत धारा 144 प्रभावशील


नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तथा सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।


निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति 18 जुलाई 2022 तक शस्त्र लायसेंस


जिले के नगरीय निर्वाचन एवं सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी के त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022  को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां निर्वाचन सम्पन्न होने तक 18 जुलाई 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए हैं। अग्नेय शस्त्र 18 जुलाई 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 18 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।


होटल, लॉज, धर्मशाला आने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य


जिले के नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला सीहोर की सम्पूर्ण सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के आदेश दिए गए है।  ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन शाम 5 बजे तक पहुंचाना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।


ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध


जिले में नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985  की धारा 18  के अंतर्गत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06 बजे से रात्रि 10  बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 


श्रम विभाग मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान 25 जून 2022 (शनिवार) एवं 01 जुलाई 2022 (शुक्रवार) तथा 08 जुलाई 2022 (शुक्रवार) को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर  संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को सताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण (OCCUPIERS) एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्यचात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया (CONTINUOUS PROCESS) की श्रेणी में आते है, उनसे भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।


10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की समय सारिणी में आंशिक संशोधन


माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 की समय सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया हैं। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएँ सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार 21 जून से शुरू होकर 01 जुलाई तक चलेगी। साथ ही हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा मंगलवार 21 जून से 30 जून तक होगी। परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न होगी। संशोधित पूरक परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in पर देखे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम और तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है।माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षा 2022 की अंक सूचियाँ जिले स्तर पर सभी समन्वय संस्थाओं को सौंपी जा चुकी है। सभी संस्था प्राचार्य अपने-अपने संस्थान की अंकसूचियाँ निर्धारित समन्वय संस्थान से प्राप्त कर छात्रों को वितरित करेंगे।


डी.एल.एड. मुख्य परीक्षा 2022 के ऑनलाईन आवेदन फार्म की अंतिम तिथि 15 जून


डी.एल.एड. (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी 8 से 15 जून तक अंतिम नियत शुल्क के साथ ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। संबंधित संस्थाएँ नियत तिथि तक छात्रों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र भर सकेंगी। इसके बाद अंतिम तिथि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।


विद्यार्थियों को हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से ई-कंटेंट उपलब्ध कराना मील का पत्थर साबित होगा


आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक सिंह ने कहा कि प्रदेश के प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से ई-कंटेंट उपलब्ध कराने के लिये उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन अलग और अतिरिक्त कोर्स का अध्ययन भी कर सकते हैं। श्री सिंह ई-कंटेंट निर्माण के लिये तृतीय चरण के ऑनलाइन प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट उपलब्ध कराये जा सकें, इसके लिये एक ओर जहाँ प्राध्यापकों को ई-कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वही दूसरी ओर प्रदेश में डिजिटल स्टूडियो एवं स्मार्ट क्लास की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 1300 प्राध्यापक को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को मोबाइल एवं लेपटॉप पर ही गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट प्राप्त हो सकें। ई-कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण के तृतीय चरण में विभिन्न विषयों के 300 से अधिक प्राध्यापक सहभागिता कर रहे हैं। पूर्व के दो चरण में लगभग 700 से अधिक प्राध्यापक को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण में एफ.डी.पी. में ई-कंटेंट निर्माण से संबंधित ई-टेस्ट लेखन, आकर्षक पी.पी.टी. निर्माण, मूल्यांकन की क्विज आदि विधियों तथा वीडियो रिकॉर्डिंग आदि विषयों पर प्रदेश तथा देश के प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान होंगे।

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