- सुरक्षा के लिए ‘डायल बिफोर यू डिग’ नियम का पालन करने की अपील
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) तथा परिवहन क्षेत्र के लिए कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) उपलब्ध कराने हेतु मजबूत गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया है। कंपनी द्वारा पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेतक तथा आपातकालीन संपर्क बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार ने खुदाई कार्य शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी एजेंसी, ठेकेदार या व्यक्ति को खुदाई कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम अथवा संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ प्रक्रिया के तहत सूचित करना अनिवार्य है। इस मामले में बिना पूर्व सूचना के खुदाई किए जाने के कारण थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 285 एवं 336 के तहत गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास तथा 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। थिंक गैस सभी ठेकेदारों, निर्माण एजेंसीज़ और नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की खुदाई शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से कंपनी को सूचित करें और सुरक्षा मानकों का पालन करें। खुदाई से पूर्व जानकारी देने के लिए थिंक गैस का टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 उपलब्ध है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें