भोपाल : थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद शहर में गैस आपूर्ति तेजी से बहाल की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 3 जुलाई 2026

भोपाल : थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद शहर में गैस आपूर्ति तेजी से बहाल की

  • कंपनी ने सुरक्षा हेतु 'खुदाई से पहले सूचित करें' जागरूकता का आग्रह किया

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भोपाल (संवाददाता), 03 जुलाई : अयोध्या बायपास के निकट मीनल एप्पल केयर अस्पताल के पास बिना सूचना के की गई खुदाई के दौरान थिंक गैस द्वारा स्थापित एक सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यह खुदाई कार्य एक तीसरे पक्ष के ठेकेदार द्वारा विद्युत पोल स्थानांतरण हेतु किया जा रहा था। इसके अलावा भोपाल के अयोध्या बायपास, तिलक नगर क्षेत्र में भी हाल ही में थिंक गैस की एक अन्य पाइपलाइन खुदाई कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई। यह खुदाई एक तीसरे पक्ष के ठेकेदार द्वारा जल पाइपलाइन स्थानांतरण हेतु बिना थिंक गैस को पूर्व सूचना दिए की गई थी। दोनों घटनाओं में थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुँच कर प्रभावित हिस्से को अलग किया, तत्काल मरम्मत कार्य किया और कम समय में पाइप्ड प्राकृतिक गैस आपूर्ति बहाल कर दी। इस त्वरित कार्रवाई से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई, किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका टली और आसपास के आवासीय परिसरों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को होने वाली असुविधा न्यूनतम रही।


थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस और परिवहन क्षेत्र के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेतक और इमरजेंसी संपर्क बोर्ड लगाए जाने के बावजूद, संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस  को सूचित नहीं किया और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी तृतीय पक्ष यदि खुदाई कार्य करना चाहता है, तो उसे ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से नगर निगम अथवा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। यह घटना कंपनी को बिना किसी पूर्व सूचना के हुई, जिसके बाद थिंक गैस  ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत आईपीसी की धारा 285 और 336 के अनुसार, इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से इस सुरक्षा नियम का पालन करने की अपील करता है। किसी भी खुदाई कार्य से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर है: 1800 2022 99

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