पटना : राज्यभर में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती जारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 22 सितंबर 2026

पटना : राज्यभर में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती जारी

  • एक्सपायर्ड, मिलावटी एवं संदूषित खाद्य सामग्री पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
  • विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, खराब तेल, पनीर एवं मिठाइयां नष्ट

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पटना, 21 सितंबर (रजनीश के झा) । राज्य में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है। इसी क्रम में अरवल, गोपालगंज, रोहतास, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, सीवान एवं वैशाली सहित 12 जिलों में कुल 26 निरीक्षण किए गए। 21 सितंबर 2026 तक कुल 652 खाद्य नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए अथवा अनुपयुक्त खाद्य सामग्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में दूध, पनीर एवं मिठाइयों को नष्ट कराया गया।


गया में सुधार नोटिस जारी

गया में पिंड बलूची फ्रेंचाइजी ओवन, आई. राय काशी नाथ मोड़, स्वराजपुरी रोड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थों की नियमित जांच, पेयजल की रासायनिक जांच, किचन की स्वच्छता एवं हाइजीन तथा फूड हैंडलर्स की मेडिकल जांच से संबंधित अभिलेखों में सुधार की आवश्यकता पाई गई। प्रतिष्ठान को FSSAI अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी करते हुए कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में कमियों के निराकरण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लाइसेंस निलंबित किए जाने तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


भागलपुर में मिठाई एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

भागलपुर के कावेरी स्वीट्स, मनाली चौक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पेड़ा एवं पनीर के दो नमूने संग्रहित किए गए। प्रतिष्ठान में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रतिष्ठान को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दुकान के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में मनाली फूड्स, आर.बी.एस.आर. रोड, भागलपुर का निरीक्षण किया गया। यहां धनिया एवं जीरा के दो नमूने संग्रहित किए गए। प्रतिष्ठान को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ स्वच्छता एवं सैनिटेशन के मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।


खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी FBOs (Food Business Operators) को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छ किचन, सुरक्षित खाद्य भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सुधार नोटिस, खाद्य सामग्री की जब्ती एवं नष्ट करने तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य में खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं आवश्यक कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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