- मदरसा चौक से तिलक चौक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय तक के 19 अतिक्रमणकारियों को नोटिस
गौरतलब है कि यह पूरा मामला पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका CWJC संख्या 14350/2025 से जुड़ा है। इसमें पारित आदेश के विरुद्ध दायर सिविल रिव्यू संख्या 300/2025 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिनांक 14.08.2026 को आदेश को संशोधित किया था। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि नगर आयुक्त, नगर निगम मधुबनी, अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के लागू प्रावधानों, जिसमें उसकी प्रतिस्थापित धारा 435 भी शामिल है, के अनुसार विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए और सभी संबंधित हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात समुचित कार्रवाई करेंगे। आदेश के आलोक में सामाजिक कार्यकर्ता तथा आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेन्द्र कुमार निधि द्वारा दिनांक 20.08.2026 को नगर आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया गया था। इसी अभ्यावेदन और अमीन की रिपोर्ट के आधार पर निगम ने यह कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में 05 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें