मधुबनी : पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर हरकत में आया नगर निगम - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 22 सितंबर 2026

मधुबनी : पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर हरकत में आया नगर निगम

  • मदरसा चौक से तिलक चौक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय तक के 19 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

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मधुबनी, 22 सितम्बर (संवाददाता)। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुबनी नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। नगर आयुक्त के आदेश पर मदरसा चौक से तिलक चौक (जिला केन्द्रीय पुस्तकालय) तक खेसरा संख्या 84 की सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर चलाई जा रही दुकानों को लेकर कुल 19 लोगों को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया है।नगर निगम द्वारा वार्ड सं. 23/24 के मो. मौसम सहित 19 लोगों को नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस में आरोप है कि सरकारी सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान संचालित की जा रही है। जारी नोटिस में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की प्रतिस्थापित धारा 435 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक नगर निगम कार्यालय में कारण पृच्छा दाखिल करें। यदि कारण पृच्छा असंतोषजनक पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम 20 हजार रुपये तक जुर्माना और अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च की वसूली भी की जाएगी।


गौरतलब है कि यह पूरा मामला पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका CWJC संख्या 14350/2025 से जुड़ा है। इसमें पारित आदेश के विरुद्ध दायर सिविल रिव्यू संख्या 300/2025 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिनांक 14.08.2026 को आदेश को संशोधित किया था। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि नगर आयुक्त, नगर निगम मधुबनी, अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के लागू प्रावधानों, जिसमें उसकी प्रतिस्थापित धारा 435 भी शामिल है, के अनुसार विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए और सभी संबंधित हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात समुचित कार्रवाई करेंगे। आदेश के आलोक में सामाजिक कार्यकर्ता तथा आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेन्द्र कुमार निधि द्वारा दिनांक 20.08.2026 को नगर आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया गया था। इसी अभ्यावेदन और अमीन की रिपोर्ट के आधार पर निगम ने यह कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में 05 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की गई है।

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