- गया में मेला क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को किया गया जागरूक
- मुजफ्फरपुर में दो प्रतिष्ठान Non-Compliance, सहरसा में खाद्य नमूने संग्रहित
- खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई: पटना में शिवा छप्पन भोग का निरीक्षण, मुंगेर में ITC डेयरी से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूने संग्रहित
पटना के फुलवारी शरीफ स्थित शिवा छप्पन भोग का निरीक्षण
03 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा फुलवारी शरीफ, पटना स्थित शिवा छप्पन भोग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में स्वच्छता व्यवस्था में कमियां पाई गईं। कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रतिष्ठान को साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार करने, कर्मचारियों की नियमित चिकित्सीय जांच कराने तथा अन्य कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए 14 दिनों की अवधि निर्धारित की गई। निरीक्षण के दौरान पेड़ा, सादा खोवा, रसगुल्ला, लड्डू एवं सोन पापड़ी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए।
मुजफ्फरपुर में दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
मुजफ्फरपुर जिले में M/S Alok Enterprises एवं M/S Shubham Enterprises का निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण परिणाम Non-Compliance रहा। Alok Enterprises में साफ-सफाई एवं लाइसेंस के उचित प्रदर्शन के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही स्टॉक प्रबंधन में FIFO एवं FEFO प्रणाली अपनाने तथा बेहतर हाउसकीपिंग बनाए रखने को कहा गया। Shubham Enterprises में साफ-सफाई, रिटेल, स्टोरेज, परिवहन, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं रिकॉर्ड-कीपिंग से संबंधित कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया।
सहरसा में मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
सहरसा जिले के सोनवर्षा राज क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संजय चौधरी द्वारा विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। बनारसी साह, मिष्ठान्न भंडार, शंभू चौक, छतौना बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान स्वच्छता एवं भंडारण की स्थिति संतोषप्रद पाई गई। इस दौरान पनीर का नमूना संग्रहित किया गया। प्रतिष्ठान संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य संचालकों को मास्क एवं टोपी का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। वहीं अनुपम मिष्ठान भंडार, सोनवर्षा राज के निरीक्षण के दौरान स्वच्छता एवं भंडारण व्यवस्था में कमियां पाई गईं। प्रतिष्ठान संचालक को FSSR-2011 के Schedule-4 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यहां से पनीर एवं खोवा के नमूने संग्रहित किए गए।
बनमनखी में बिना लाइसेंस संचालित दो दुकानें सील
पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल, लस्सी कॉर्नर एवं स्वीट्स शॉप सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिना वैध लाइसेंस के संचालित दो दुकानों को सील किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्वीट्स शॉप से पनीर, घी, खोवा एवं मिठाई के नमूने संग्रहित किए गए। इस कार्रवाई में बनमनखी के MO एवं पूर्णिया के खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) की टीम शामिल रही।
मुंगेर/लखीसराय क्षेत्र में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच
03 अक्टूबर को ITC डेयरी, मुंगेर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। प्रतिष्ठान को FSSAI के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया।
औरंगाबाद में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
औरंगाबाद क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्वच्छता, शौचालय व्यवस्था तथा खाद्य संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता को बेहतर रखने के निर्देश दिए गए। 01 अक्टूबर को 14 नमूने तथा 02 अक्टूबर को 16 नमूने संग्रहित किए गए।
गया में मेला क्षेत्र में जागरूकता अभियान
गया के मेला क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। दुकानदारों एवं खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान 03 खाद्य नमूने भी संग्रहित किए गए।
वैशाली में खाद्य प्रतिष्ठानों को दिए गए आवश्यक निर्देश
वैशाली जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान डिजिटल बोर्ड पर FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित करने, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एवं कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड संधारित रखने के निर्देश दिए गए। एक प्रतिष्ठान में अनुपालन में शिथिलता पाए जाने पर आवश्यक चेतावनी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने, वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस/पंजीकरण के साथ ही खाद्य कारोबार संचालित करने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन तथा बिना वैध लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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