नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने ‘शांति बनाए रखने’ के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष बॉण्ड भरने संबंधी दिल्ली पुलिस के नोटिस के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। बोरा उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर सकती हैं। दशहरा के कारण उच्च न्यायालय में इस सप्ताह अवकाश है। दिल्ली पुलिस के नोटिस में बोरा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत बॉण्ड भरने के लिए 19 अक्टूबर को एसईएम के समक्ष पेश होने को कहा गया है। धारा 126 के तहत, यदि विश्वसनीय जानकारी हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकता है या ऐसा गलत कार्य कर सकता है, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो, तो एसईएम उसे शांति बनाए रखने के लिए बॉण्ड भरने का निर्देश दे सकता है। बोरा को 16 अक्टूबर को एहतियातन हिरासत में तब लिया गया था जब वह कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जा रही थीं। उन्हें 17 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया था।
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
दिल्ली : नेहा बोरा ने पुलिस के नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया
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