न्यायालय ने एसआईआर में कथित अनियमितताओं के विरोध में उच्चतम न्यायालय तक 12 अक्टूबर को निकाले गए मार्च के खिलाफ दायर एक याचिका पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस पार्टी को भी नोटिस जारी किए। न्यायालय ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर भी निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए। ओवैसी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित उस खबर का हवाला देते हुए एसआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया है जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी महत्वपूर्ण फैसले लेते समय एकमत नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटाए जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा। दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल घोषित किया था। इसके बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया गया था। पीठ ने उस महिला पत्रकार से जुड़े मामले पर भी सुनवाई की, जिसकी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत पर अभी विचार किया जाना बाकी है। न्यायालय ने पुलिस को महिला पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
इस मामले पर सुनवाई के दौरान भाटिया ने पीठ से एक गर्भवती महिला पत्रकार के मामले पर भी विचार करने का आग्रह किया। भाटिया ने आरोप लगाया कि 12 अक्टूबर को मार्च के दौरान उच्चतम न्यायालय परिसर में राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को कथित तौर पर धक्का दिया था। पीठ ने भाटिया से इस संबंध में याचिका दायर करने को कहा और आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर विचार करेगी। पीठ ने कहा, ‘‘इस न्यायालय के समक्ष हर किसी की बात महत्वपूर्ण है और सभी को सुना जाएगा, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो।’’ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अवमानना के एक मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि बिना शर्त माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि उठाए गए कदमों का बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। पीठ ने मेहता से कहा कि वह अधिकारियों के न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगने संबंधी मीडिया की खबरों का संज्ञान नहीं ले रही है। अवमानना का यह मामला ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं ‘‘पूरी तरह बंद नहीं करने’’ के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। दिल्ली में एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं।

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