आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज सत्यम कंप्यूटर्स घोटाले के पांच आरोपियों को जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने मुख्य आरोपी बी. रामलिंग राजू को जमानत नहीं मिली। राजू का हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज चल रहा है।
सीबीआई की ओर से दायर आरोप-पत्र में दस लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें अब तक 9 लोगों को जमानत दी जा चुकी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एलंगो ने सत्यम के संस्थापक बी रामलिंग राजू के भाई रामा राजू, पूर्व सीएफओ वाडलामणि श्रीनिवास और सत्यम के पूर्व कर्मचारियों-जी. रामकृष्ण, डी. वेंकटपति राजू और सी. श्रीसैलम को जमानत दी है।

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