अयोध्या के विवादित परिसर के मालिकाना हक पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ गुरुवार को फैसला सुनायेगी. फैसला दिन के 3.30 बजे आयेगा. फैसला टालने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया.
इलाहाबाद हाइकोर्ट के विशेष कार्याधिकारी हरिशंकर दुबे ने बताया जस्टिस एसयू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस डीवी शर्मा की तीन सदस्यीय विशेष पीठ 30सितंबर को फैसला सुनायेगी. इसके लिए अदालत परिसर में पहले से ही की गयी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. नौकर शाह रमेश चंद्र त्रिपाठी की फैसला टालने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो घंटे तक सभी पक्षों की दलील सुनी.
चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा पिटीशन डिसमिस्ड. संबद्ध पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करने के बाद हमारी राय बनी है कि विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाये. इस तरह यह याचिका खारिज की जाती है. हालांकि अदालत ने अपने निर्णय के लिए स्पष्ट तौर पर कोई कारण नहीं बताया.
याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि बातचीत से समझौते तक पहुंचा जा सकता है. मध्यस्थता अधिनियम का भाग नहीं थी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप व के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत देर से जागे हैं. अब 50 साल बीत चुके हैं. जस्टिस आफताब आलम ने कहा सवाल यह है कि आप इतने दिनों तक शांत क्यों रहे. आपको तब ही जाग जाना चाहिए था, जब मामला हाइकोर्ट में था.
बुधवार, 29 सितंबर 2010
अयोध्या विवाद का फैसला 30 को 3:30 बजे !!
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