राहुल के बयान की जांच होगी, कोर्ट का आदेश. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 26 अक्तूबर 2010

राहुल के बयान की जांच होगी, कोर्ट का आदेश.

कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ रांची की सीजेएम ( मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ) कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश याचिकाकर्ता आशीष कुमार सिंह पर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने आरएसएस और सिमी को एक समान संगठन बताया था, जिन पर उनकी भाजपा द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी। बीजेपी का कहना था कि राहुल को पता ही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आंतकी संगठन में अंतर क्या है।

आरोपों के दौर चले थे, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में जा पड़ा था। लेकिन एक फिर विवादों का जिन्न बाहर आया है। और रांची के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ़ मानहानि एंव धार्मिक विद्वेष फ़ैलाने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कराया है।

आशीष कुमार सिंह नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ़ यहां मुख्य न्यायिक मजिस्टेट विजय कुमार की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है जिस पर सुनवाई अदालत कल करेगी। अशीष ने अपना मुकदमा धार्मिक विद्वेष फ़ैलाने के कानूनी प्रावधानों और मानहानि के कानूनी प्रावधानों के तहत दाखिल किया है।

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