इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव की जमानत सोमवार को मंजूर कर ली। नीरा यादव को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गत सात दिसंबर को नोएडा जमीन घोटाले के आरोप में चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
न्यायालय ने फ्लेक्स इण्डस्ट्रीज के प्रमुख अशोक चतुर्वेदी की भी याचिका मंजूर कर ली। यादव के साथ ही इन्हें भी सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद की एकल पीठ ने यादव और अशोक चतुर्वेदी की क्रमशः पांच लाख तथा 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की।
दोनों की अलग-अलग जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आदेश दिए। जमानत अर्जी में सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय को भी चुनौती दी गई थी।

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