वित्त वर्ष २०११-१२ के लिए सालाना बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आयकर के छूट का दायरा १.६० लाख रुपये सालाना की आमदनी से बढ़ाकर १.८० रुपये कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी वित्त मंत्री ने खुश करने की कोशिश की है। उनकी उम्र की सीमा घटाकर ६५ से ६० साल कर दी गई है। साथ ही उनकी कर छूट की सीमा बढ़ाकर २.४० लाख रुपये से २.५० लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ऐसे वेतनभोगियों को आयकर रिटर्न फाइल करने से आज़ादी मिलेगी, जिनकी आय का जरिया एक से ज़्यादा नहीं है। टीडीएस देने वालों को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं।
प्रणब मुखर्जी ने छोटे करदाताओं के लिए 'सुगम' योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री के मुताबिक आयकर रिटर्न न भरने वाले लोगों की विशेष श्रेणी का ऐलान जल्द किया जाएगा। वहीं, अब ईसीएस के जरिए टैक्स भरने की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध होगी। ८० साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की 'वेरी सीनियर सिटीजन' की श्रेणी का ऐलान करते हुए इस बजट में उनका खास खयाल रखा गया है। उन्हें पांच लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
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