एटीएम से पैसे निकालते वक्त यदि आपके पैसे उसमें फंस गए हैं तो बैंक को वो पैसे 7 दिन के अंदर आपको वापस करने होंगे। रिजर्व बैंक ने इस पर हाल ही में नए नियम जारी किए हैं। एटीएम से ट्रांजेक्शन पर आरबीआई ने नए नियम जारी करते हुए कहा है कि एटीएम में ट्रांजेक्शन के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है और ग्राहक के पैसे अटक जाते हैं तो बैंक को वो पैसे महज 7 दिन के अंदर वापस करने होंगे। पहले इसके लिए 12 दिन का वक्त लगता था।
आरबीआई के मुताबिक यदि बैंक 7 दिन के अंदर उपभोक्ता के पैसे वापस नहीं करती है तो बैंक को ग्राहक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपए देने होंगे। नए नियम के मुताबिक उपभोक्ता को 30 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी तभी उन्हें 7 दिन में पैसे मिलेंगे। रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा।
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