सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह को 2006 के टेप प्रकरण में तगड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अमर सिंह ने अपनी याचिका में टेप के मीडिया में प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने टेप के मीडिया में प्रसारण और प्रकाशन पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। इन टेपों में कथित तौर पर अमर सिंह की कई दिग्गज नेताओं, पत्रकारों और फिल्मी दुनिया की हस्तियों से बातचीत रिकॉर्ड की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फरमान से अमर सिंह के राज खुलने की उम्मीद है क्योंकि अब कोई भी चैनल इसका प्रसारण कर सकता है या कोई भी अखबार इस टेप में दर्ज बातचीत का ब्यौरा प्रकाशित कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमर सिंह की याचिका पर फोन पर हुई बातचीत के ब्यौरे के प्रकाशन व प्रसारण पर रोक लगा दी थी। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने 29 मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गैर सरकारी संगठन सीपीआईएल ने अदालत से अमर सिंह व अन्य के साथ हुई बातचीत के टेप का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश देने की अपील की थी।

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