2- जी स्पेक्ट्रम घोटाले की आरोपी और डीएमके चीफ करुणानिधि की बेटी तथा सांसद कोनीमोझी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस वजह से फिलहाल कोनीमोझी को जेल में ही रहना होगा। वहीं, दूसरे आरोपी फिल्म प्रड्यूसर करीम मोरानी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है।
गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद डीएमके सांसद कोनीमोझी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सीबीआई को 30 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। कोनीमोझी पर कलैगनार टीवी के लिए स्वान टेलिकॉम से 214 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
बॉलिवुड के फिल्म प्रड्यूसर और शाहरुख खान के करीबी माने जाने वाले करीम मोरानी को भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। मोरानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है। सिनेयुग फिल्म्स के डायरेक्टर करीम मोरानी की जमानत अर्जी पर 24 मई को सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की थी। मोरानी पर आरोप है कलैगनार टीवी को जो 200 करोड़ रुपये डीबी रियलिटी के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, उसकी व्यवस्था करीम मोरानी ने की थी। मोरानी को इसके लिए 6 करोड़ रुपए मिले थे। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि मोरानी को इस ट्रांजेक्शन का सीधा लाभ मिला है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें