बिहार में पूर्णिया से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही पटना की एक सत्र अदालत ने आरोपिता रूपम पाठक के खिलाफ इरादतन हत्या का मामला पाते हुए मंगलवार को आरोप में संशोधन करने का आदेश दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह की अदालत में मामले के सूचक सुधीप कुमार की ओर से एक आवेदन दाखिल कर कहा गया था कि इस मामले में प्रस्तुत किए गए गवाहों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर रूपम पाठक के खिलाफ स्पष्टतया इरादतन हत्या का मामला बनता है। इसलिए आरोप में संशोधन करते हुए धारा 302 (भारतीय दंड विधान) के तहत रूपम पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया इसे इरादतन की गई हत्या का मामले पाते हुए भादवी की धारा 302 के तहत आरोप में संशोधन करने का आदेश दिया है।

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