भूमि अधिग्रहण बिल संसद में पेश. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 7 सितंबर 2011

भूमि अधिग्रहण बिल संसद में पेश.


जमीन अधीग्रहण से जुड़े नए बिल में जो शर्तें लगाई गई हैं वो उन जमीनों पर लागू नहीं होंगी जिनका अधिग्रहण लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किया जाना है। ऐसी कई ढील नए जमीन अधिग्रहण कानून से जुड़े बिल में दी हैं, जिसे आज संसद में पेश किया गया है। माना जा रहा है नए अधिग्रहण बिल में थोड़ी राहत जरूर मिली है। 

नए बिल में लो कॉस्ट हाउसिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल और हाइवे को भी शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की शर्तों में छूट दी गई है। इसके अलावा अधिग्रहण से पहले 80 फीसदी लोगों की सहमति जरूरी नहीं होगी। साथ ही एक से ज्यादा फसल देने वाली जमीन का 5 फीसदी अधिग्रहण ही मुमकिन होगा।

नए जमीन अधिग्रहण बिल में अधिग्रहण के कानून को तोड़ने वालों को 3 साल की कैद का भी प्रावधान है। नए कानून को लेकर 15 अक्टूबर को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक है और बैठक के बाद सुझावों का मसौदा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा।

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