मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर अबु सलेम फिर से पुर्तगाल जा सकता है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने लिस्बन की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ भारत की अपील खारिज कर दी है। निचली अदालत ने अबु सलेम के भारत प्रत्यर्पण को रद्द करने का हुक्म दिया था।
सीबीआई प्रवक्ता की ओर से आज यहां जारी बयान में यह जानकारी दी है। हालांकि सीबीआई ने दावा किया है कि पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अबु सलेम के केस की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लखनऊ और मुंबई स्थित ट्रायल अदालतों ने सलेम की याचिका खारिज कर दी है।
सीबीआई का कहना है कि उसके पास अब भी पुर्तगाल की संवैधानिक कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है।

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