पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बंध को बेहतर करने के लिए भारत सरकार विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में संशोधन करना चाहती है, ताकि पाकिस्तान से होने वाले निवेश को अनुमति दी जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यहां यह बात गुरुवार को कही।
केंद्रीय वाणिज्य और वित्त मंत्री आनंद शर्मा के साथ आधिकारिक यात्रा पर आए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने फेमा में संशोधन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान एकमात्र देश है, जहां से भारत में निवेश को अनुमति नहीं है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि फेमा नियमों में संशोधन के बाद पाकिस्तानी निवेश को अनुमति दी जा सकती है। और सिर्फ एक अधिसूचना जारी कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। फेमा 2000 में लागू हुआ था। देश में सभी तरह के विदेशी विनिमय इसी के तहत होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसमें संशोधन कर सकता है। यह पूछने पर कि क्या किसी विशेष कारोबारी क्षेत्र में ही निवेश को अनुमति दी जाएगी, उन्होंने कहा, "हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति सभी देशों के लिए एकसमान है। एक बार अनुमति मिल जाने के बाद वे किसी भी कारोबारी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं।

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