आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला टला. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 9 अप्रैल 2012

आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला टला.


दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 के चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने की दिल्ली पुलिस की याचिका की सुनवाई पर अपना फैसला 19 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। 
      
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विजेता सिंह ने याचिका पर अपना फैसला यह कहते हुए सुरक्षित रखा कि वह प्रथमदृष्टया संतुष्ट हैं कि मामले को वापस लेने के लिए दायर याचिका सुनवाई योग्य है और उस पर सुनवाई हो सकती है। 
      
अदालत ने कहा कि राज्य की ओर से किये गए निवेदन के मद्देनजर अदालत अपराध दंड संहिता की धारा 321 के तहत दायर याचिका के सुनवाई योग्य होने से प्रथमदृष्टया संतुष्ट है। राय हालांकि केवल प्रथमदृष्टया है, आदेश 19 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
      
अदालत ने इसके साथ ही भाजपा नेता विजय जॉली की ओर से दायर याचिका पर भी अपना आदेश 19 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया जिसमें सुनवाई में हस्तक्षेप के साथ ही पुलिस की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि वह इसमें सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं क्योंकि वह दीक्षित के खिलाफ वर्ष 2008 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। 
     
सुनवाई के दौरान वकील ने जॉली की याचिका का विरोध किया और कहा कि यदि इस स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को मामले में हस्तक्षेप की इजाजत दी गई तो इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 

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