जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 31 अगस्त 2012

जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश.


 भारत बंद के दौरान वकील की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने तथा उनके साथ बदतमीजी करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह की एकलपीठ ने हाईकोर्ट के वकील मो. खुर्शीद आलम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि पांच जुलाई 2010 को भारत बंद का आयोजन किया गया था।


उस दिन अपने मुवक्किल के केस की पैरवी करने के लिए वे अपने घर न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी से हाईकोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में एक राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हाथ में लाठी एवं पार्टी का झंडा लेकर आने-जाने वाले लोगों को रोक रहे थे। जब वे अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे तो आंदोलनकारी उनके साथ काफी बदतमीजी के साथ पेश आए तथा गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। जिला प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। जबकि प्रशासन आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कतों से बचाने के लिए तैनात किया गया था। उनका कहना था कि नुकसान की भरपाई कराई जाए तथा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कोई टिप्पणी नहीं: