दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मामला - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 1 अक्टूबर 2012

दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मामला


 कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया। गडकरी मुकदमा दायर करने के लिए महानगर दंडाधिकारी सुधेश कुमार की अदालत में उपस्थित हुए और एक बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं किसी को भी कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।"

दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य अजय संचेती को कोयला ब्लॉक आवंटन किए जाने में गडकरी की कथित भूमिका की चर्चा सार्वजनिक रूप से कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। बताया गया है कि संचेती गडकरी के निकट सहयोगी हैं। गडकरी ने कहा, "उन्होंेने (दिग्विजय सिंह) कहा है कि मेरा सांसद अजय संचेती के साथ व्यापारिक सम्बंध हैं और मैंने अपने प्रभाव का उपयोग कर उन्हें कोयला खदान आवंटित करवाया, जो पूरी तरह गलत है।"

उन्होंने कहा कि उनका संचेती या उनकी कम्पनी के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बंध नहीं हैं। दिग्विजय के ऐसे बयान जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए और समाचार चैनलों पर प्रसारित हुए, वे पूरी तरह झूठे हैं। गडकरी ने अदालत से दरखास्त की कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की जाए और उन्हें सम्मन जारी किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा बदनीयत से, यानी याचिकाकर्ता को बदनाम करने और उसकी छवि धूमिल करने के लिए किया गया।

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