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शनिवार, 10 नवंबर 2012

2जी की नीलामी, सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मांगी.


सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए गए 2जी स्पेक्ट्रम की पूरी नीलामी न करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि ऐसा लगता है, आप हमारे आदेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से सफाई मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर तय की है। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2 फरवरी को 122 टेलिकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए थे। जीएसएम मोबाइल कंपनियों की असोसिएशन की तरफ से कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कैंसल हुए लाइसेंसों में से टाटा ग्रुप की दो कंपनियों को अलॉट लाइसेंसों को भी फिर हो रही नीलामी में शामिल किया जाए।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की बेंच ने सरकार से पूछा है कि निरस्त 122 लाइसेंसों से मुक्त हुए सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी क्यों नहीं की जा रही है? कोर्ट ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, 'सरकार उसके आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है। क्यों सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जा रही है?'

केंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएस चंडोक ने कहा, 'सरकार ने ट्राई की सिफारिशों पर काम किया है, क्योंकि सरकार को कुछ स्पेक्ट्रम की जरूरत थी।' इस पर बेंच ने पूछा, 'अगर नियामक संस्था ट्राई की ऐसी सिफारिश थी तो सरकार ने कोर्ट को उससे अवगत क्यों नहीं कराया? कोर्ट का आदेश तो सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी का था। सरकार 19 नवंबर तक हलफनामा दाखिल कर इस बाबत जवाब दे।' हालांकि, कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि 12 नवंबर को होने वाली स्पेक्ट्रम की नीलामी पूर्व निर्धारित तरीके से जारी रहेगी।

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